बदायूँ : 13 मार्च अपर जिला मजिस्ट्रेट प्रशासन रेनू सिंह ने अवगत कराया है कि माह मार्च 2024 एवं मार्च 2024 में विभिन्न स्रोतों से प्राप्त सूचनाओं से यह पूर्ण विश्वास/समाधान हो चुका है, कि माह मार्च 2024 में रमजान, होलिका दहन, होली, गुड फ्राईडे, ईस्टर सैटरडे, ईस्टर मन्डे, ईद-उल-फितर, जमात-उल-विदा (अलविदा) /रमजान का अंतिम शुक्रवार/ महर्षि कश्यप एवं महाराजा निषाद राज गुहय जयन्ती चेटी चन्द्र, चैत्र नवरात्रि (आरम्भ), ईद-उल-फितर, डॉ० भीमराव अम्बेडकर जयन्ती, रामनवमी, चन्द्रशेखर जयन्ती, महावीर जयन्ती आदि के त्यौहार मनाये जाने है एवं विश्वविद्यालय एवं अन्य परीक्षा में, प्रस्तावित है। जिसके परिपेक्ष्य में यह संम्भव है कि कतिपय अराजक समाज विरोधी, शरारती, सम्प्रदायिक एवं आपराधिक प्रवृत्ति के तत्व समाज में साम्प्रदायिक, जातिगत, वर्गगत, विद्वेष तथा अफवाहें फैलाकर सामाजिक समरता, सद्भाव व कानून एवं शान्ति व्यवस्था बिगाड़ने का सुनियोजित प्रयास कर सकते है, जिसके कारण लोकशान्ति भंग होने की प्रबल संभावना से इन्कार नहीं किया जा सकता है। यह आदेश तत्काल प्रभावी होगा। यह आदेश सम्पूर्ण जनपद में 12 मार्च 2024 से 12 अप्रैल 2024 तक प्रभावी रहेगा। इस आदेश की अवहेलना भारतीय दण्ड विधान की धारा 188 के अंतर्गत दण्डनीय अपराध होगा।