बदायूँ : 08 फरवरी उप कृषि निदेशक मनोज कुमार ने अवगत कराया है कि कृषि निदेशालय, उत्तर प्रदेश (सोलर प्रकोष्ठ) कृषि भवन, लखनऊ के पत्र द्वारा पी०एम०-कुसुम योजनान्तर्गत जनपद के ऐसे कृषक बन्धु जिनके द्वारा सोलर पम्पों हेतु आवेदन किया गया था एवं टोकन कन्फर्म करने के पश्चात अवशेष कृषक अंश की धनराशि जमा करने की अन्तिम तिथि 25.01.2024 एवं 05.02.2024 थी, किन्तु कतिपय कृषकों द्वारा अवशेष कृषक अंश की धनराशि किन्हीं कारणवश नहीं जमा कर पाए थे, ऐसे कृषकों का पुनः दिनांक 07.02.2014 को टोकन कन्फर्म कर दिया गया है। एवं अवशेष कृषक अंश की धनराशि जमा करने की अन्तिम तिथि दिनांक 14.02.2024 कर दी गयी है।