उत्तर प्रदेश सरकार ने स्कूली छात्र-छात्राओं की सुरक्षा को लेकर बड़ा कदम उठाया है। राज्य सरकार बच्चों को स्कूल लाने-लेजाने वाली स्कूल वैन में CCTV लगाना अनिवार्य करने जा रही है। परिवहन प्रमुख सचिव एल वेंकटेश्वरलू द्वारा जारी अधिसूचना में कहा गया है कि यह प्रावधान राजपत्र में अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख के तीन महीने बाद लागू होगा।
राज्य सरकार द्वारा 29 दिसंबर को जारी एक पत्र के अनुसार, स्कूली बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अब राज्य के सभी स्कूल वैन में सीसीटीवी कैमरे अनिवार्य हैं। यह प्रावधान उत्तर प्रदेश मोटर वाहन नियमावली में पहले से मौजूद है और कुछ स्कूल वैन में सीसीटीवी कैमरे भी लगाए गए हैं। अब नोटिफिकेशन में राज्य के सभी स्कूल वैन में सीसीटीवी कैमरे लगाने की समय सीमा तय कर दी गई है। इन्हें लगवाने के लिए वाहन मालिकों और स्कूल संचालकों को तीन महीने का समय दिया जाएगा।नियमों का उल्लघंन करने पर कठोर कार्रवाई की जाएगी।