सहसवान (बदायूँ)। बबराला रोड, चार नंबर चौकी पर अवैध रूप से संचालित हो रहे नीलम हॉस्पिटल में इलाज के दौरान एक महिला की मौत के बाद स्वास्थ्य विभाग ने सख्त कार्रवाई शुरू कर दी है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सहसवान के प्रभारी चिकित्सा अधीक्षक डॉ. प्रशान्त त्यागी ने थाना सहसवान प्रभारी को पत्र भेजकर हॉस्पिटल के संचालक और संचालिका के विरुद्ध गैर-इरादतन हत्या और धोखाधड़ी की धाराओं में FIR दर्ज करने के आदेश दिए हैं।
प्रभारी चिकित्सा अधीक्षक द्वारा जारी पत्रांक वि०अ०धी०/अं०जी०/वि०व्या०/2026-27/116 दिनांक 06/10/2026 के अनुसार, नीलम हॉस्पिटल के संचालक अशोक कुमार पुत्र हरप्रसाद (निवासी: ग्राम पहाड़पुर, जिला फिरोजाबाद) और संचालिका श्रीमती नीलम देवी (निवासी: गोलई होटल, चारबाग, फिरोजाबाद) के खिलाफ पूर्व में दिनांक 16/03/2026 को भी बिना पंजीकरण के अवैध रूप से अस्पताल संचालन करने पर FIR हेतु तहरीर भेजी गई थी।
पत्र में कहा गया है कि अभियोग पंजीकृत होने के बावजूद उक्त दोनों ने विभाग व प्रशासन को गुमराह कर एक आवासीय भवन में, जहाँ अन्य परिवार भी रहते हैं, पुनः अवैध रूप से क्लीनिक/हॉस्पिटल खोल दिया। दिनांक 05/10/2026 को इसी अवैध संस्थान में इलाज के दौरान एक महिला मरीज की मृत्यु हो जाने की सूचना मीडिया के माध्यम से प्राप्त हुई। सूचना पर विभागीय टीम द्वारा मौके पर निरीक्षण किया गया तो मौके पर कोई भी डॉक्टर या अधिकृत स्टाफ मौजूद नहीं मिला और संस्थान बंद पाया गया।
डॉ. त्यागी ने पत्र में कहा है कि पहचान छिपाकर आवासीय परिसर में यह अवैध कृत्य पुनः किया गया, जिसके परिणामस्वरूप एक महिला की अकारण जान चली गई, जो गैर-इरादतन हत्या की श्रेणी में आता है।
इस संबंध में उन्होंने अभियुक्तों के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 105 (गैर-इरादतन हत्या), धारा 318(4)/319 (धोखाधड़ी), राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग अधिनियम की धारा 34(2) एवं चिकित्सा प्रतिष्ठान अधिनियम के अंतर्गत नवीन FIR दर्ज कर सख्त कार्रवाई करने को कहा है।
