बदायूँ: 14 मई राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली एवं उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ के निर्देशानुसार अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण बदायूँ शिव कुमारी द्वारा दिनांक 13 मई सोमवार को अपरान्ह समय 04ः30 बजे जनपद के जिला कारागार बदायूँ का निरीक्षण किया गया, निरीक्षण के दौरान ऐसे निरूद्ध बन्दी जो दंण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 436क से अच्छादित हैं तथा अपनी आधी सजा से अधिक समय व्यतीत कर चुके हैं उससे सम्बन्धित बंदियों की सूची व इनकी रिहाई के सन्दर्भ में किये गये कार्यवाही उपलब्ध कराये जाने हेतु अधीक्षक जिला कारागार को निर्देशित किया गया।
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण शिव कुमारी द्वारा जिला कारागार बदायूं में पाकशाला एवं समस्त बैरकों का निरीक्षण किया तथा निरन्तर स्वच्छता बनाये रखने हेतु निर्देशित किया गया। जिला कारागार में निरूद्ध बन्दियों की समस्याओं को सुना गया, उनके विधिक सहायता के बारे में पूछताछ किया गया तथा उनको विधिक सहायता हेतु जागरूक भी किया गया। इसी क्रम में निःशुल्क अधिवक्ता उपलब्ध कराने, जमानदार उपलब्ध कराने, नियमित रूप से बन्दियों को दवा उपलब्ध कराने, महिला कैदियों से एक-एक कर पूछताछ की गयी। इसी क्रम में महिला कैदियों के साथ रह रहे उनके छोटे बच्चों के लिए दूध की व्यवस्था कराने के लिए निर्देशित किया गया।
निरीक्षण के दौरान कारागार में चीफ एल०ए०डी०सी०, ब्रहमानन्दन गौतम, डिप्टी चीफ एल०ए०डी०सी०, सत्यवीर सिंह, अस्टेिंट एल०ए०डी०सी०, राकेश कुमार यादव, अस्टेिंट एल०ए०डी०सी०, कुमारी कशिश सक्सेना, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, अधीक्षक जिला कारागार श्री डॉ० विनय कुमार, कारापाल रणनजय सिंह, उप कारापाल कमल चन्द, उपकारापाल रेनू वैदिक, उप कारापाल मो० खालिद, चिकित्साधिकारी, डॉ० गौरव सिंह चौहान, चिकित्साधिकारी डॉ० शारिक हुसैन, फार्मासिस्ट गोपाल सिंह उपस्थित रहे।