आदर्श आचार संहिता का करें पालन


रात 10 बजे से प्रातः 06 बजे तक लाउडस्पीकर, साउंड बॉक्स का नहीं होगा इस्तमाल


सभा, रैली, जूलूस का आयोजन जिला प्रशासन से पूर्व अनुमति लेकर करेंगे

बदायूँ। जिलाधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी (नगर निकाय) मनोज कुमार ने बताया कि नगर निकाय सामान्य निर्वाचन 2023 के संदर्भ में आदर्श आचार संहिता प्रभावी है। उन्होंने सभी प्रत्याशियों से अपील की कि वह आदर्श आचार संहिता का सअक्षर अनुपालन सुनिश्चित करें। उन्होंने मतदाताओं से अपील की कि वह आगामी मतदान दिवस 11 मई को अपने मताधिकार का प्रयोग निर्भीक होकर करें व लोकतंत्र के इस पर्व में अपना अहम योगदान दें।

जिला निर्वाचन अधिकारी मनोज कुमार ने कहा कि राजनीतिक दल, उम्मीदवार, इलेक्शन एजेण्ट चुनाव प्रचार के दौरान जुलूस के सम्बन्ध में दिए गए निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करें। सभा, रैली, जूलूस का आयोजन जिला प्रशासन से पूर्व अनुमति लेकर करेंगे। किसी अन्य राजनीतिक दल, उम्मीदवार के समर्थन में आयोजित सभाओं और जुलूसों आदि में किसी भी प्रकार से बाधा या विघ्न उत्पन्न नहीं करेंगे।
जिला निर्वाचन अधिकारी मनोज कुमार ने कहा कि सभा, रैली, जूलूस को इस प्रकार आयोजित करेंगे कि यातायात में बाधा उत्पन्न न हो। जुलूसों और सभाओं या रैलियों में जिला प्रशासन द्वारा दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा-144 के अन्तर्गत प्रतिबन्धित असलहे, लाठी-डण्डे, ईंट-पत्थर आदि लेकर नहीं चलेंगे। सभा, रैली, जूलूस में लाउडस्पीकर या किसी प्रचार वाहन, वीडियो वाहन का उपयोग जिला प्रशासन की अनुमति लेकर करेंगे।

जिला निर्वाचन अधिकारी मनोज कुमार ने कहा कि रात के 10ः00 बजे से प्रातः 6ः00 बजे तक लाउडस्पीकर, साउंड बॉक्स का प्रयोग नहीं किया जाएगा। मतदान के समय से 48 घंटे पूर्व सार्वजनिक सभा व चुनाव प्रचार बंद कर दिया जाएगा।