
बरेली, 30 मई। प्रदेश सरकार की अपराध एवं असामाजिक तत्वों के विरुद्ध अपनाई गई जीरो टॉलरेंस नीति के तहत बरेली प्रशासन लगातार कड़ी कार्रवाई कर रहा है। इसी क्रम में अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व) संतोष कुमार सिंह ने उत्तर प्रदेश गुण्डा नियंत्रण अधिनियम के अंतर्गत कार्रवाई करते हुए चार अपराधियों को जिला बदर करने के आदेश जारी किए हैं।
अपर जिलाधिकारी ने बताया कि जनपद में कानून-व्यवस्था को सुदृढ़ बनाए रखने तथा आपराधिक गतिविधियों पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित करने के उद्देश्य से यह कार्रवाई की गई है। जिला बदर किए गए व्यक्तियों के विरुद्ध विभिन्न थानों में आपराधिक गतिविधियों से संबंधित मामले दर्ज रहे हैं, जिसके आधार पर उनके खिलाफ उत्तर प्रदेश गुण्डा नियंत्रण अधिनियम के तहत कार्यवाही की गई।
जिला बदर किए गए व्यक्तियों में थाना शाही क्षेत्र के एहसान खां तथा फैजान शामिल हैं। दोनों के विरुद्ध धारा 3(1) उत्तर प्रदेश गुण्डा नियंत्रण अधिनियम के अंतर्गत कार्रवाई करते हुए उन्हें जनपद की सीमा से बाहर रहने के आदेश दिए गए हैं।
इसके अतिरिक्त थाना सिरौली क्षेत्र के आबिद को भी धारा 3(1) के तहत जिला बदर किया गया है। वहीं थाना अलीगंज क्षेत्र के साकिर के विरुद्ध भी इसी अधिनियम के अंतर्गत कार्रवाई करते हुए जिला बदर का आदेश पारित किया गया है।
प्रशासन का कहना है कि जनपद में शांति व्यवस्था भंग करने वाले, असामाजिक गतिविधियों में लिप्त तथा आमजन में भय का वातावरण उत्पन्न करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध भविष्य में भी इसी प्रकार की कठोर कार्रवाई जारी रहेगी। शासन की मंशा के अनुरूप अपराधियों और कानून व्यवस्था के लिए चुनौती बनने वाले तत्वों पर लगातार निगरानी रखी जा रही है।
अपर जिलाधिकारी संतोष कुमार सिंह ने स्पष्ट किया कि जनपद में कानून का राज स्थापित करने और नागरिकों को सुरक्षित वातावरण उपलब्ध कराने के लिए प्रशासन पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रहा है। अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कानूनी कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी।