जिलाधिकारी ने तीन अपराधियों को किया जिला बदर, एक का शस्त्र लाइसेंस निरस्त
अपराध के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस नीति के तहत कार्रवाई
बरेली, 29 दिसम्बर।
जिला मजिस्ट्रेट अविनाश सिंह द्वारा प्रदेश सरकार की अपराध के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस नीति के तहत सख्त कार्रवाई करते हुए तीन अपराधियों को जिला बदर किया गया है, जबकि एक व्यक्ति का शस्त्र लाइसेंस निरस्त किया गया है।
जिलाधिकारी ने धारा-3(1) उत्तर प्रदेश गुण्डा नियंत्रण अधिनियम के अंतर्गत दर्ज प्रकरणों में दोषी पाए गए अपराधियों को आगामी छह माह के लिए जिला बरेली की सीमा से बाहर रहने का आदेश दिया है।


जिला बदर किए गए अपराधी


जिला बदर की कार्रवाई जिन अपराधियों पर की गई, वे इस प्रकार हैं—


बेचा पुत्र रमजानी, थाना इज्जतनगर
जगमोहन उर्फ तन्नू पुत्र राजकुमार, थाना बारादरी
वसीम उर्फ गण्ठी पुत्र मोहम्मद नवी अहमद, थाना बारादरी
तीनों अपराधियों को छह माह के लिए जिला बदर किया गया है।


शस्त्र लाइसेंस निरस्त


इसके अतिरिक्त ओमकार पुत्र कामता प्रसाद, थाना फरीदपुर के विरुद्ध धारा-17(3) भारतीय शस्त्र अधिनियम के अंतर्गत कार्रवाई करते हुए उसका शस्त्र लाइसेंस निरस्त कर दिया गया है।
जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया कि जनपद में कानून-व्यवस्था बनाए रखने एवं आमजन की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अपराधियों के विरुद्ध इस प्रकार की कठोर कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी।