
बरेली विकास प्राधिकरण की प्रवर्तन टीम की बड़ी कार्रवाई, दो अवैध कालोनियां ध्वस्त, कई निर्माण सील
बरेली, 11 सितम्बर 2025।
बरेली विकास प्राधिकरण (बीडीए) की प्रवर्तन टीम ने गुरुवार को थाना इज्जतनगर क्षेत्र में अवैध निर्माणों और बिना मानचित्र स्वीकृति के विकसित की जा रही कालोनियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की। टीम ने मौके पर दो अवैध कालोनियों को ध्वस्त किया तथा कई निर्माणों को सील कर दिया। यह कार्रवाई उत्तर प्रदेश नगर योजना एवं विकास अधिनियम-1973 की सुसंगत धाराओं के अंतर्गत की गई।

ध्वस्त की गई अवैध कालोनियां
- ग्राम रजपुरा माफी खजुरिया घाट, थाना इज्जतनगर – मास्टर छोटे लाल द्वारा लगभग 3000 वर्गमीटर क्षेत्रफल पर बिना बीडीए की स्वीकृति के सड़क, बाउंड्रीवाल और भूखंडों का चिन्हांकन करके अवैध कालोनी विकसित की जा रही थी।
- ग्राम रजपुरा माफी खजुरिया घाट, थाना इज्जतनगर –
राजकुमार द्वारा लगभग 2000 वर्गमीटर क्षेत्रफल पर इसी प्रकार अवैध कालोनी का निर्माण/विकास कराया जा रहा था।

सील किए गए निर्माण
ध्वस्तीकरण के साथ ही प्रवर्तन टीम ने निम्नलिखित निर्माणों को सील कर दिया—
- संजीव कुमार गुप्ता पुत्र श्री अंजल लाल गुप्ता – स्टेडियम रोड, बरेली पर स्वीकृत मानचित्र के विपरीत निर्माण किए जाने पर सीलिंग की गई।
- राम नारायण वर्मा एवं श्री राजीव कुमार गुप्ता – खजुरिया जुल्फिकार क्षेत्र में बिना मानचित्र स्वीकृति के निर्माण पर सील बंदी की गई।
- सुनील कुमार गुप्ता – स्टेडियम रोड पर बालाजी इलेक्ट्रिशियन की दुकान के सामने मानचित्र के विपरीत निर्माण किए जाने पर कार्रवाई की गई।

अधिकारियों की मौजूदगी
कार्रवाई में बीडीए के अवर अभियंता अजीत कुमार साहनी, सीताराम, सहायक अभियंता धर्मवीर सिंह, संयुक्त सचिव दीपक कुमार तथा प्रवर्तन टीम मौजूद रही।
प्राधिकरण की अपील
बरेली विकास प्राधिकरण ने आमजन को चेतावनी देते हुए स्पष्ट किया है कि—
किसी भी प्रकार की प्लॉटिंग या भवन निर्माण कार्य से पहले मानचित्र की स्वीकृति लेना अनिवार्य है।
बिना स्वीकृति के किए गए निर्माण/विकास पूरी तरह अवैध हैं, जिन्हें कभी भी ध्वस्त किया जा सकता है।
भूखंड या भवन खरीदने से पूर्व उसकी स्वीकृति संबंधी जानकारी प्राधिकरण से अवश्य प्राप्त करें।
मानचित्र स्वीकृत न होने पर खरीदारी से बचें, अन्यथा किसी भी कार्रवाई की जिम्मेदारी स्वयं निर्माणकर्ता/खरीदार की होगी।
बीडीए ने दो टूक कहा है कि भविष्य में भी अवैध कॉलोनाइज़र एवं निर्माणकर्ताओं के खिलाफ ऐसी ही कठोर कार्रवाई जारी रहेगी।