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सम्भल। दिनांक 01.06.2022 को वादी की तहरीरी सूचना पर उसकी नाबालिक पुत्री को बहला फुसलाकर ले भगा जाना तथा घर पर रखे रुपए व आभूषण भी साथ में ले जाने के सम्बन्ध में थाना रजपुरा पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया था,आज दिनांक 30.05.2025 को मु0अ0सं0 195/2022 धारा 370/ 376/ 344/ 363/ 366/ 342 भादवि व

3/4 पॉक्सो एक्ट थाना रजपुरा जनपद सम्भल में पुलिस की प्रभावी पैरवी पर सम्बन्धित अभियुक्त नेत्रपाल पुत्र हुकुम सिंह निवासी ग्राम दतावली थाना हयातनगर जनपद सम्भल को न्यायालय ए.डी.जे. पॉक्सो एक्ट सम्भल स्थित चन्दौसी द्वारा अभियुक्त नेत्रपाल उपरोक्त को मुकदमा उपरोक्त में दोष सिद्ध करते हुए 20 वर्ष के कारावास व 50,000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।

सम्भल से खलील मलिक कि ख़ास रिपोर्ट

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