कुंवर गांव ।अध्यक्ष राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग एवं जिलाधिकारी बदायूँ के निर्देशानुसार 1 अगस्त 2024 से 31 अगस्त 2024 तक विशेष बाल श्रम अभियान चलाया जा रहा है।जिसके अनुसा 30.08.2024 को बदायूँ के लालपुल रोड, नगर पालिका उझानी में विभिन्न स्थानों पर छापे मारकर विभिन्न प्रतिष्ठानों में कार्यरत 11 बालक/किशोर श्रमिक मुक्त कराये गये। बाल श्रमिकों को नियोजित करने वाले सेवायोजकों के विरूद्ध नोटिस जारी किये गय हैं। बालक/किशोर श्रमिकों से कार्य कराने वाले सेवायोजकों के विरूद्ध जनपद में अभियान नियमित रूप से चलाया जाता है तथा दोषी पाये जाने वाले सेवायोजकों के विरूद्ध कड़ी कार्यवाही की जा रही है। 18 बर्ष से कम उम्र के बच्चों से कार्य लेने वाले सेवायोजकों को दोषी पाये जाने पर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय से रू0-20000/- से लेकर रू0-50000/- तक का जुर्माना या 02 वर्ष तक की सजा या दोनों से दण्डित किया जा सकता है।
सभी दुकान मालिकों व सेवायोजकों से अनुरोध है, कि 18 वर्ष से कम उम्र के किशोरों/बालकों को कार्य में नियोजित न करें, इससे न केवल उनके साथ दुर्घटना आदि की सम्भावना बनी रहती है, बल्कि उनके स्वास्थ्य व शिक्षा आदि पर इसका बुरा प्रभाव पड़ता है। विशेष अभियान में टीम का नेतृत्व श्री सतेन्द्र कुमार मिश्र श्रम प्रवर्तन अधिकारी बदायूँ ने किया तथा टीम के साथ श्रम विभाग से श्री विचित्र कुमार सक्सेना वरिष्ठ सहायक, श्री रूबेस यादव, श्री गोपू दास, एंटी ह्यूमन ट्रेफिकिंग यूनिट से प्रभारी व कॉन्सटेवल श्री सत्यप्रकाश, काशी समाज शिक्षा संस्थान बदायूँ से गंगासिंह आदि मौजूद रहे।