बदायूँ : 25 जुलाई जिला पूर्ति अधिकारी ने बताया कि अपर आयुक्त खाद्य तथा रसद विभाग उ०प्र० द्वारा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अन्तर्गत आच्छादित अन्त्योदय तथा पात्र गृहस्थी लाभार्थियों को माह जुलाई, 2024 के सापेक्ष आवंटित खाद्यान्न के वितरण की अवधि को विस्तारित करते हुए निःशुल्क खाद्यान्न वितरण की तिथि 25 से 29 जुलाई 2024 तक (05 दिवस) निर्धारित की गयी है।
उन्होंने बताया कि इसके दृष्टिगत कार्डधारकों के राशनकार्डों एवं यूनिटों के सापेक्ष अनुमन्य खाद्यान्न का निःशुल्क वितरण दिनाँक 29 जुलाई 2024 तक ई-पॉस मशीन के माध्यम से आधार आधारित वितरण किया जायेगा। मोबाईल ओ०टी०पी० से वितरण की सुविधा 29 जुलाई को भी उपलब्ध रहेगी तथा पोर्टेबिलिटी के माध्यम से वितरण की सुविधा 29 जुलाई तक उपलब्ध रहेगी।