बदायूँ : 25 जून जिला उद्योग प्रोत्साहन तथा उद्यमिता विकास केन्द के उपायुक्त उद्योग ने जानकारी देते हुए अवगत कराया है कि उ0प्र0 शासन/उद्योग निदेशालय उ0प्र0 द्वारा निम्न जाति के अभ्यर्थियों के लिये लागू की गयी है। अनुसूचित जाति-अनुसूचित जनजाति वर्ग एवं अन्य पिछड़ा वर्ग हेतु 04 माह का नर्सिंग एवं कम्प्यूटर कराया जाएगा।
इस प्रशिक्षण अनुसूचित जाति-अनुसूचित जनजाति वर्ग के महिला एवं पुरूष अभ्यर्थी/पिछडा वर्ग के महिला एवं पुरूष अभ्यर्थी हेतु प्रशिक्षण योजना लागू की गयी है। वर्ष 2024-25 हेतु जनपद के अनुसूचित जाति-अनुसूचित जनजाति वर्ग/अन्य पिछडा वर्ग के युवक/युवतियों के लिये 4 माह का प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा। दोनों वर्गों के अभ्यर्थी को नर्सिंग एवं कम्प्यूटर ट्रेड में प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा। योजनान्तर्गत आनलाईन आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं योजना की पात्रता एवं शर्ते इस प्रकार है कि आवेदक की शैक्षिक योग्यता कम से कम हाईस्कूल एवं आयु 18 से 45 वर्ष के मध्य होनी चाहियें। आवेदक करने के मूल प्रपत्र :- मूल निवास प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, जाति प्रमाण पत्र, शैक्षिक योग्यता (कम से कम हाईस्कूल पास), बैंक पासबुक, आय प्रमाण पत्र आदि प्रपत्र संलग्न हो। आवेदक द्वारा इससे पूर्व योजना में प्रशिक्षण प्राप्त न किया हो।
योजनान्तर्गत आवेदन करने की अन्तिम तिथि 15 जुलाई 2024 तक है।