बदायूँ: 30 मार्च जिला कृषि अधिकारी ने समस्त थोक/फुटकर सहकारी/निजी उर्वरक/बीज विक्रेता/समस्त उर्वरक/ बीज कम्पनी प्रतिनिधि/ प्रदायकर्ता, जनपद क्षेत्रीय प्रबन्धक, इफ्को/कृभको उर्वरक प्रदायकर्ता को अवगत कराया है कि लोक सभा सामान्य निर्वाचन 2024 को सम्पन्न कराने हेतु आदर्श आचार संहिता लागू हो चुकी है।
उन्होंने जिला निर्वाचन अधिकारी के निर्देशों के क्रम में निर्देशित किया है कि यदि आपके प्रतिष्ठान पर किसान समृद्धि केन्द्र की होर्डिंग बोर्ड या उर्वरक बैग, बीज बैग तथा ऐसे अन्य कोई सामग्री जिस पर वर्तमान किसी भी राजनैतिक नेतृत्व से सम्बन्धित (माननीय प्रधानमंत्री/माननीय मुख्यमंत्री सहित) फोटोग्राफ को तत्काल हटवाना/ढकवाना सुनिश्चित करें, उर्वरक बैग/बीज बैग गोदाम/ प्रतिष्ठान पर रखे होने की स्थिति में तिरपाल/ पन्नी अन्य किसी साधन से जिस पर आदर्श आचार संहिता के उल्लघंन से सम्बन्धित कुछ भी अंकित न हो से ढकवाये जाये उर्वरक बैग/ बीज बैग कृषको को बिक्री करने की स्थिति में बैग को अखवार या अन्य किसी साधन से ढककर बिक्री किया जाये। आपके प्रतिष्ठान पर किसी राजनैतिक संगठन/ प्रत्याशी से सम्बन्धित फोटो/ बैनर पाये जाते हैं तो प्रशासन/ पुलिस द्वारा नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।