बदायूँ ।थाना वजीरगंज पुलिस द्वारा गुंडा एक्ट के अभियुक्त को 06 माह के लिए किया गया जिला बदर।
बुधवार को आगामी लोकसभा सामान्य निर्वाचन के दृष्टिगत जिलाधिकारी मनोज कुमार के आदेश वाद संख्या 01016/2020 सरकार बनाम अनवार पुत्र अहसान निवासी ग्राम अख्तरा थाना वजीरगंज बदायूँ अन्तर्गत धारा 3/4 उ0प्र0 गुण्डा अधि0 के अनुपालन में अभियुक्त अनवार पुत्र अहसान निवासी ग्राम अख्तरा थाना वजीरगंज जनपद बदायूँ को ग्राम अख्तरा मे ढोल
व माईक से मुनादी कराकर अभियुक्त अनवार को जनपद की सीमा से निष्कासित कर ग्राम कुसुमवरा थाना आंवला जनपद बरेली की सीमा मे रूबरू गवाहन के समक्ष छोडा गया।अभियुक्त को न्यायालय के आदेश व गुण्डा अधिनियम के प्रावधानो ( 06 माह तक बिना अनुमति के जनपद बदायूँ की सीमा मे वापस न आने के सम्बन्ध मे ) से अवगत कराया गया। व हिदायत दी गई कि जिला बदर की समय अवधि में जनपद बदायूँ में प्रवास नहीं करेगा तथा जिस जनपद में निवास करेगा उसके सम्बन्धित थाने में उपस्थिति दर्ज करायेगा।