बदायूँ : 01 मार्च जिला पूर्ति अधिकारी रमन मिश्रा ने अवगत कराया है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अन्तर्गत आच्छादित अन्त्योदय तथा पात्र गृहस्थी लाभार्थियांं को माह फरवरी, 2024 के सापेक्ष आवंटित खाद्यान्न एवं बाजरा के वितरण की अवधि को विस्तारित करते हुए निःशुल्क खाद्यान्न वितरण की तिथि दिनांक 29-02-2024 से 02-03-2024 तक (03 दिवस) निर्धारित की गयी है। उक्त अवधि में ई-पॉस मशीन के माध्यम से आधार आधारित वितरण किया जायेगा।
उन्होंने जनपद के ऐसे समस्त पी0एच0एच0 एंव अन्त्योदय कार्डधारकों जिनके द्वारा दिनांक 28-02-2024 तक निःशुल्क खाद्यान्न प्राप्त नहीं किया गया है, को अवगत कराया है कि वह अपने उचितदर विक्रेता से दिनांक 29-02-2024 से 02-03-2024 तक (03 दिवस) में अन्त्योदय राशनकार्डों पर 35 किग्रा0 खाद्यान्न (09 क्रिगा0 गेहूॅ, 21 किग्रा0 चावल व 05 किलोग्राम बाजरा) तथा पात्र गृहस्थी राशनकार्डो पर 05 किलोग्राम खाद्यान्न प्रति यूनिट (01 किलोग्राम गेहॅू व 03 किलोग्राम चावल व 01 किलोग्राम बाजरा) निःशुल्क प्राप्त कर सकते हैं।