गोवंश एवं महिषवंश पशुओं को एलएसडी संक्रमण से बचाव के लिए जिलाधिकारी ने 31 अक्टूबर 2023 तक जनपद में पशुमेलों तथा पशुहाट एवं पशुपैंठ में गोवंश एवं महिषवंश पशुओं के क्रय विक्रय पर लगायी रोक
शासन द्वारा एलएसडी के संक्रमण से पशुओं को बचाने के दृष्टिगत प्रदेश के समस्त जनपदों में गौवंश एवं महिषवंश पशुओं के अन्तर्राज्यीय एवं अन्तर्जनपदीय परिवहन पर एवं पशुमेलों तथा पशुहाट एवं पशुपैंठ विशेषकर जहां गोवंश या महिषवंश का क्रय विक्रय होता है पर दिनांक 31 अक्टूबर 2023 तक पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है। इसी क्रम में जिलाधिकारी मनीष बंसल द्वारा गोवंश एवं महिषवंश के अन्तर्राज्यीय एवं अन्तरजनपदीय परिवहन पर एवं समस्त पशु मेलों तथा पशुहाट एवं पशुपैंठ पर दिनांक 31 अक्टूबर 2023 तक समस्त गोवंश एवं महिषवंश के पशुओं के क्रय विक्रय हेतु पूर्ण प्रतिबंधित किया गया है।