बदायूँ । शहर के विभिन्न स्थानों मुख्य बाजार, वाटर वर्क्स रोड, दातागंज तिराहा, नवादा, बरेली रोड पर छापे मारकर मकैनिक शॉप , ऑटोगैराज एवं फेब्रिकेशन आदि की दुकानों पर कार्यरत 09 बालश्रमिकों को कार्य से मुक्त कराया गया। तथा बालश्रमिकों से कार्य कराने वाले सेवायोजकों को नोटिस जारी किए गए।
बाल श्रमिकों को रेस्क्यू कर सीडब्ल्यूसी बाल कल्याण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया, बच्चों का मुख्य चिकित्सा अधिकारी के यहां आयु परीक्षण कराकर , बच्चों एवं उनके अभिवावको की काउंसलिंग के उपरान्त उनके माता पिता के सुपुर्द कर दिया जाएगा।
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय से दोषी पाए जाने पर सेवायोजकों के विरूद्ध 20 हजार से लेकर 50 हजार रूपये तक जुर्माना या 2 वर्ष की सजा या दोनों से दंडित किया जा सकता है।
सभी सेवायोजकों से अनुरोध है कि 18 वर्ष से कम उम्र के किशोरों/ बालकों को काम पर न लगाएं इससे न केवल उनके साथ दुर्घटना आदि की संभावना बनी रहती है अपितु उनके शिक्षा वा स्वास्थ्य पर भी बुरा प्रभाव पड़ता है।
विशेष बाल श्रम आभियान में टीम का नेतृत्व सतेंद्र मिश्र श्रम प्रवर्तन अधिकारी तथा टीम के साथ श्रम विभाग से विचित्र सक्सेना वरिष्ठ सहायक, रूबेश,एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट प्रभारी विनोद वर्धन, रवि कुमार,चाइल्ड लाइन प्रभारी कमल शर्मा एवम दुष्यंत शर्मा आदि मौजुद रहे।