बदायूँ : 17 जून सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन) ने जानकारी देते बताया कि समस्त जनसाधारण को सूचित किया जाता है कि पन्द्रह वर्ष पुराने ऐसे दो पहिया तथा चार पहिया गैर परिवहन वाहन (मोटर साइकिल, कार, जीप, टै्रक्टर) जिनकी वैधता समाप्त हो गयी है, तदोपरान्त पंजीयन नवीनीकरण हेतु कोई आवेदन प्रस्तुत न करना मोटर यान अधिनियम 1988 की धारा-53 का स्पष्ट उल्लंघन है तथा यह विश्वास करने हेतु पर्याप्त कारण है कि ऐसे यान का सार्वजनिक स्थान पर संचालन जनता के लिए खतरा पैदा कर सकता है। उक्त के तहत धारा-53 के अर्न्तगत प्रक्रिया पूर्ण करते हुए अर्थात् यान के स्वामी को प्रत्यावेदन प्रस्तुत करने के लिए अवसर देते हुए पुंनः पंजीयन नवीनीकरण कराने हेतु सार्वजनिक नोटिस सम्बन्धी सूचना इस कार्यालय द्वारा दिनांक 24.12.2022 तथा समय-समय पर जनपद के दैनिक समाचार-पत्रों में प्रकाशित कराई जा चुकी है। तत्पश्चात् सार्वजनिक नोटिस में प्रदŸा निर्धारित अवधि के उपरान्त भी ऐसे वाहन जिनका पंजीयन नवीनीकरण हेतु आवेदन कार्यालय में प्रस्तुत नहीं हुए मोटर यान अधिनियम 1988 की धारा-53 के अन्तर्गत उनका पंजीयन निलम्बित कर दिया गया था। वर्तमान में उक्त वाहन 06 माह की निलम्बन अवधि को पूर्ण कर चुके हैं। मोटर यान अधिनियम 1988 की धारा-54 के अन्तर्गत उनके पंजीयन निरस्तीकरण की प्रक्रिया अमल में लायी जायेगी।
इस सम्बन्ध में जनहित के दृष्टिगत इस कार्यालय में पंजीकृत ऐसे वाहनस्वामियों को जिनके वाहन के पंजीयन वैधता 31.03.2023 को समाप्त हो चुकी है, का पंजीयन निलम्बित कर दिया गया है, जिन वाहनों के निलम्बन को 06 माह पूर्ण हो गये हैं, को एक अंतिम अवसर देते हुए कि वे इस सार्वजनिक सूचना के प्रकाशन की तिथि के पन्द्रह दिन के अन्दर कार्यालय में अपने वाहन का पंजीयन नवीनीकरण हेतु आवेदन प्रस्तुत करें अन्यथा यह मानते हुए कि उन वाहन स्वामियों को उनके वाहन के पंजीयन निरस्तीकरण किये जाने में कोई आपत्ति नहीं है, वाहन का पंजीयन निरस्त कर वाहन का समस्त डाटा डिलीट करा दिया जायेगा जिसके उपरान्त वाहन का कोई कार्य सम्पादित किया जाना सम्भव नहं होगा। जिसका समस्त दायित्व वाहन स्वामी का होगा।