21 मई को पारस्परिक सुलह व समझौते के आधार पर कराएं वादों का निस्तारण- सारिका गोयल सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण
बदायूँ : 20 मई सचिव ,जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बदायूँ सारिका गोयल द्वारा अवगत कराया गया है कि माननीय राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली एवं उ०प्र० राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण लखनक के निर्देशों के अनुपालन में एवं माननीय जनपद न्यायाधीश/अध्यक्ष जिला विधिक सेवा (प्राधिकरण बदायूँ के निर्देशानुसार जिला विधिक सेवा प्राधिकरण बदायूँ द्वारा दिनांक 21 मई 2023 को जनपद बदायूँ में समय पूर्वान्ह 10ः00 बजे से राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन जनपद न्यायाधीश अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बदायूँ की अध्यक्षता में किया जाना सुनिश्चित किया गया है।
सारिका गोयल, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/ सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बदायूँ द्वारा जनसामान्य से अपील की गई कि वह दिनांक 21 मई 2023 को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत में अपने-अपने दाण्डिक शमनीय, दीवानी, श्रम अधिनियम विद्युत अधिनियम, नगर पालिका अधिनियम, राजस्व वादों, स्टाम्प वाद, मोटर दुर्घटना प्रतिकर वादी वैवाहिक वादों, भरण-पोषण वादों, चकबन्दी वादों, एन0आई0 एक्ट से सम्बन्धित वादों, मोटर वाहन एक्ट वादों, उपभोक्ता फोरम आदि अन्य प्रकार के वादों को पारस्परिक समझौते के आाधार पर सम्बंधित न्यायालय में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निस्तारित करवा सकते हैं। इसके अतिरिक्त बैंक लोन एवं दूरसंचार विभाग, विद्युत विभाग एवं नगर पालिका से सम्बन्धित एवं अन्य विभागों से सम्बंन्धित प्री-लिटिगेशन विवादों का निस्तारण भी उक्त राष्ट्रीय लोक अदालत में करवा सकते हैं।