सम्भल। आज दिनांक 19.05.2023 को पी0सी0 मीना , अपर पुलिस महानिदेशक, बरेली जोन द्वारा बरेली जोन के परिक्षेत्र/जनपद प्रभारियों, अपर पुलिस अधीक्षक एवं क्षेत्राधिकारी गण के साथ गूगल मीट के माध्यम से अपराध नियंत्रण, कानून एवं व्यवस्था बनाये रखने हेतु आवश्यक दिशा-निर्देश दिये गये, जो कि निम्नवत हैः-


1- जनपदों में साम्प्रदायिकता फैलाने वाले विद्वेषकारी/असामाजिक तत्वों, राष्ट्रविरोधी तत्वों के विरूद्ध अभियान चलाकर प्रभावी कार्यवाही की जाये।
2- रंजिशन हत्या के प्रकरणों व धार्मिक भावनाओं से जुड़े प्रकरणों को सूचीबद्ध कर समीक्षा कर प्रभावी निरोधात्मक कार्यवाही कर ली जाये।
3-सनसनीखेज अपराधों(हत्या, लूट एवं डकैती) तथा महिलाओं के साथ घटित घटनाओं को गम्भीरता से लेते हुये राजपत्रित अधिकारीगण तत्काल मौके पर पहुॅंचे तथा गुण-दोष के आधार घटना का शीघ्र अनावरण करना सुनिश्चित करें।
4- सोशल मीडिया पर भ्रामक व आपत्तिजनक पोस्ट का तत्काल खण्डन किया जाये।
5- गौकशी की घटनाओं पर सख्त कार्यवाही कर गौकशी की घटनाओं में संलिप्त अभियुक्तों के विरूद्ध गैंगस्टर एक्ट व उनकी सम्पत्ति जब्तीकरण की कार्यवाही की जाये।
6- जनपदों में अवैध खनन / परिवहन की रोकथाम हेतु प्रभावी कार्यवाही की जाये।
7- धर्मान्तरण के सम्बन्ध में पंजीकृत अभियोगों में गुण-दोष के आधार पर विवेचना का शीघ्र विधिक निस्तारण किया जाये।
8- दो समुदायों के मध्य पंजीकृत धारा 363,366 भादवि के अभियोगों में अपर्हता की बरामदगी कर उनका शीघ्र विधिक निस्तारण किया जाये।
9- जनपदों में सार्वजनिक स्थलों पर धार्मिक प्रकृति के अनाधिकृत निर्माण/ अतिक्रमण को हटाया जाये।


10- जनपदों में अवैध टैक्सी स्टैण्ड/ बस स्टैण्ड/ रिक्शा स्टैण्ड/ अवैध वाहनों के संचालन व सड़कों पर अवैध वसूली तथा अवैध अतिक्रमण करने वालों के विरूद्ध कड़ी कार्यवाही की जाये।
11- मादक पदार्थो की तस्करी में संलिप्त बड़े माफियाओं को चिन्हित कर उनके विरूद्ध कड़ी कार्यवाही की जाये।
12- सड़क दुर्घटनाओं की घटनाओं पर नियंत्रण हेतु जनपद में प्रभावी यातायात प्लान बनाकर उसका सख्ती से पालन कराया जाये।
13- माफियाओं को चिन्हित व आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त अपराधियों के गैंगो का पंजीकरण कर उन पर कड़ी कार्यवाही की जाये।
14- अपराध पर नियंत्रण हेतु गैंगस्टर अधिनियम के अन्तर्गत अपराधियों द्वारा अवैध रूप से अर्जित की गयी सम्पत्ति का 14(1) के अन्तर्गत जब्तीकरण कराया जाये।
15- महिला सम्बन्घी अपराधों व छेड़छाड़ की घटनाओं पर अंकुश हेतु महिला सुरक्षा दल को सक्रिय किया जाये।


16- सार्वजनिक स्थानों( पार्क, बस स्टेशन, रेलवे स्टेशन, सिनेमाघर व मॉल आदि) पर नियमित पुलिस गश्त भेजी जाये।
17- जनपदों में अवैध रूप से स्थापित लाउडस्पीकरों तथा ध्वनि विस्तारक यन्त्रों/ मानक के विरूद्ध ध्वनि प्रसारित करने वाले यन्त्रों को हटाने व उनकी ध्वनि कम करने हेतु शासन व पुलिस मुख्यालय द्वारा पूर्व में दिये गये दिशा-निर्देशों के अनुसार कार्यवाही की जाये।

सम्भल से खलील मलिक