बदायूं, सहसवान। बताते चलें कि जिलाधिकारी के आदेश पर अभियुक्त चंद्रसेन पुत्र वेदराम निवासी ग्राम बक्सर थाना सहसवान जो उत्तर प्रदेश गिरोह बंद एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम 1986 की धारा 14(1)व धारा 2/3 गैंगस्टर के तहत आज दिनांक 30 9 2022 को कुर्क किया गया।
जिसमें चंद्रसेन पर कई अपराधिक मुकदमे दर्ज हैं और अपराधिक गतिविधियां कर काफी धन इकट्ठा कर बनाए गएमकान जिसकी अनुमानित कीमत ₹18,65,000 जो ग्राम बक्सर थाना सहसवान में था जिसे सील कर कुर्क करने की कार्रवाई की गई।
कार्यवाही के दौरान तहसीलदार सहसवान, नायब तहसीलदार ,पुलिस क्षेत्राधिकारी सीपी सिंह, प्रभारी निरीक्षक विशाल प्रताप सिंह ,काफी पुलिस फोर्स एवं तहसील प्रशासन मौजूद रहा।*सहसवान से सैयद तुफैल अहमद की रिपोर्ट*