प्राधिकरण की प्रवर्तन टीम ने थाना इज्जतनगर क्षेत्र में अवैध कॉलोनी पर की ध्वस्तीकरण की कार्रवाई

बिना स्वीकृति कराई जा रही थी प्लॉटिंग, सड़क, नाली व बाउंड्रीवाल का निर्माण

जनसाधारण को बिना मानचित्र स्वीकृति निर्माण से बचने की दी गई चेतावनी

बरेली, 10 नवम्बर।
बरेली विकास प्राधिकरण की प्रवर्तन टीम द्वारा आज थाना इज्जतनगर क्षेत्र अंतर्गत ग्राम कुमराह में संचालित एक अवैध कॉलोनी के विरुद्ध ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की गई।

जानकारी के अनुसार, श्री रवि पटेल द्वारा लगभग 12 बीघा क्षेत्रफल में बिना विकास प्राधिकरण की स्वीकृति के भूखंडों का चिन्हांकन, सड़क, नाली एवं बाउंड्रीवाल का निर्माण कराया जा रहा था। उक्त कार्यवाही उ.प्र. नगर योजना एवं विकास अधिनियम, 1973 की सुसंगत धाराओं के अंतर्गत की गई।

कार्रवाई के दौरान सहायक अभियंता श्री धर्मवीर सिंह, अवर अभियंता श्री अजीत साहनी तथा प्रवर्तन टीम मौजूद रही। टीम ने मौके पर अवैध रूप से विकसित कॉलोनी में निर्माण कार्य को ध्वस्त कराया।

प्राधिकरण द्वारा आमजन को चेतावनी दी गई है कि किसी भी व्यक्ति द्वारा निर्माण अथवा प्लॉटिंग कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व विकास प्राधिकरण से मानचित्र स्वीकृति प्राप्त करना अनिवार्य है।
बिना मानचित्र स्वीकृति के किया गया कोई भी निर्माण या विकास कार्य पूर्णतः अवैध माना जाएगा तथा ध्वस्तीकरण की कार्यवाही के अधीन होगा।

साथ ही यह भी स्पष्ट किया गया कि भवन अथवा भूखंड के क्रेताओं को क्रय से पूर्व प्राधिकरण से मानचित्र स्वीकृति संबंधी जानकारी अनिवार्य रूप से प्राप्त करनी चाहिए।
यदि बिना स्वीकृति वाले भूखंड या भवन की खरीद की जाती है, तो भविष्य में होने वाली कार्रवाई के लिए निर्माणकर्ता स्वयं जिम्मेदार होंगे।

प्राधिकरण ने नागरिकों से अपील की है कि वे नियमों का पालन करें और किसी भी प्रकार की अवैध प्लॉटिंग या निर्माण से बचें।