
बरेली, 4 सितंबर। अपराध के खिलाफ प्रदेश सरकार की जीरो टालरेंस नीति के तहत प्रशासन ने एक बड़ी कार्रवाई की है। जिला मजिस्ट्रेट अविनाश सिंह ने उत्तर प्रदेश गुण्डा नियंत्रण अधिनियम, 1970 के अंतर्गत जिले के पांच शातिर अपराधियों को छह माह के लिए जिला बदर कर दिया है।
जिला बदर किए गए अपराधी
प्रशासन द्वारा जिला बदर किए गए अपराधियों की सूची इस प्रकार है –
- आशिफ उर्फ लंगड़ा पुत्र अब्दुल कादिर, थाना बहेड़ी – जिनके विरुद्ध विभिन्न धाराओं में 24 मुकदमे दर्ज हैं।
- तस्लीम उर्फ कलुआ पुत्र साबिर, थाना बहेड़ी – जिनके विरुद्ध 19 मुकदमे दर्ज हैं।
- विशाल यादव पुत्र इन्द्रपाल, थाना इज्जतनगर – जिनके विरुद्ध 07 मुकदमे दर्ज हैं।
- विकास पुत्र इन्द्रपाल, थाना इज्जतनगर – जिनके विरुद्ध 04 मुकदमे दर्ज हैं।
- नाजिम पुत्र निसार अली, थाना इज्जतनगर – जिनके विरुद्ध 03 मुकदमे दर्ज हैं।
शस्त्र लाइसेंस निरस्तीकरण की कार्यवाही
जिला प्रशासन ने बताया कि एक शस्त्र धारक की मृत्यु हो जाने के कारण उसके शस्त्र लाइसेंस को निरस्त करने की कार्यवाही को उपशमित किया गया है।
सख्त कार्रवाई का संदेश
जिलाधिकारी अविनाश सिंह ने स्पष्ट किया कि अपराध और अपराधियों के प्रति शासन की नीति बेहद सख्त है। अपराधियों के खिलाफ लगातार निगरानी रखी जा रही है और किसी भी दशा में उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। इस कार्रवाई से अपराधियों में खौफ और आम जनता में सुरक्षा की भावना जागृत होने की उम्मीद है..