
बरेली विकास प्राधिकरण की प्रवर्तन टीम की बड़ी कार्रवाई
बरेली, 24 सितम्बर 2025 – बरेली विकास प्राधिकरण की प्रवर्तन टीम ने आज थाना फतेहगंज पश्चिमी क्षेत्र में चल रहे दो अवैध कॉलोनी विकास कार्यों पर बड़ी कार्रवाई करते हुए ध्वस्तीकरण की कार्यवाही की।
पहली अवैध कॉलोनी
सत्येन्द्र यादव एवं सोमपाल द्वारा थाना फतेहगंज पश्चिमी क्षेत्र में लगभग 5000 वर्गमीटर भूमि पर बिना विकास प्राधिकरण की स्वीकृति के—
- भूखंडों का चिन्हांकन
- साइट ऑफिस निर्माण
- बाउंड्रीवाल निर्माण
जैसे कार्य किए जा रहे थे। यह पूरी तरह अवैध पाया गया

।
दूसरी अवैध कॉलोनी
इसी प्रकार, मुस्तकीम द्वारा लगभग 4000 वर्गमीटर भूमि पर बिना मानचित्र स्वीकृति लिए भूखंडों का चिन्हांकन एवं साइट ऑफिस का निर्माण कराया जा रहा था।
ध्वस्तीकरण कार्रवाई
इन दोनों अवैध कॉलोनियों के विरुद्ध उत्तर प्रदेश नगर योजना एवं विकास अधिनियम–1973 की सुसंगत धाराओं के अंतर्गत कार्रवाई की गई। प्रवर्तन अभियान में प्राधिकरण के अवर अभियंता संदीप कुमार, सहायक अभियंता धर्मवीर सिंह तथा प्रवर्तन टीम मौजूद रही।
आमजन के लिए चेतावनी
प्राधिकरण ने स्पष्ट किया है कि—
- किसी भी व्यक्ति द्वारा प्लाटिंग या भवन निर्माण करने से पूर्व मानचित्र स्वीकृत कराना अनिवार्य है।
- बिना मानचित्र स्वीकृति के किया गया कोई भी निर्माण या विकास कार्य पूरी तरह अवैध है।
- प्राधिकरण ऐसे निर्माणों का ध्वस्तीकरण करने के लिए अधिकृत है।
साथ ही भवन/भूखंड खरीदने वाले क्रेताओं को चेतावनी दी गई है कि—
- किसी भी संपत्ति की खरीदारी से पूर्व उसकी मानचित्र स्वीकृति संबंधी जानकारी अवश्य प्राप्त करें।
- बिना स्वीकृत मानचित्र वाली संपत्ति खरीदने से बचें, अन्यथा भविष्य में ध्वस्तीकरण की स्थिति में संपूर्ण जिम्मेदारी निर्माणकर्ताओं व क्रेताओं की स्वयं की होगी।
👉 इस प्रकार बरेली विकास प्राधिकरण ने एक बार फिर स्पष्ट कर दिया है कि शहर और ग्रामीण क्षेत्रों में अवैध कॉलोनियों व निर्माण कार्यों को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया