
रिपोर्ट: आलोक गुप्ता | बरेली
बरेली विकास प्राधिकरण (BDA) की उपाध्यक्ष आईएएस सौम्या पांडे के निर्देश पर अवैध निर्माणों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत सोमवार को थाना बारादरी क्षेत्र में बड़ी कार्रवाई की गई। प्राधिकरण की प्रवर्तन टीम ने बिना मानचित्र स्वीकृति एवं आवश्यक अनुमति के संचालित किए जा रहे ‘यादगार ए आमद मैरिज हॉल’ को सील कर दिया।

प्राधिकरण के अनुसार, अनस पुत्र अनीस द्वारा सैलानी रोड, थाना बारादरी, बरेली स्थित उक्त मैरिज हॉल का संचालन बिना बरेली विकास प्राधिकरण से मानचित्र स्वीकृत कराए तथा अग्निशमन विभाग से अनापत्ति प्रमाण-पत्र (NOC) प्राप्त किए बिना किया जा रहा था। नियमों के उल्लंघन की पुष्टि होने पर प्राधिकरण ने सीलबंदी की कार्रवाई अमल में लाई।
यह कार्रवाई उत्तर प्रदेश नगर योजना एवं विकास अधिनियम, 1973 की सुसंगत धाराओं के अंतर्गत की गई। अभियान का नेतृत्व सहायक अभियंता विनोद कुमार ने किया। इस दौरान अवर अभियंता सीताराम सहित बरेली विकास प्राधिकरण की प्रवर्तन टीम मौके पर मौजूद रही और अवैध निर्माण को विधिवत सील कर दिया गया।
BDA ने स्पष्ट किया है कि बरेली विकास क्षेत्र में बिना प्राधिकरण की स्वीकृति के किए गए अनाधिकृत निर्माणों के विरुद्ध ध्वस्तीकरण और सीलबंदी की कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। ऐसे मामलों में किसी भी प्रकार की शिथिलता नहीं बरती जाएगी।

प्राधिकरण ने आम जनता से भी अपील की है कि किसी भी प्रकार की भूमि, भवन या व्यावसायिक संपत्ति खरीदने से पहले विक्रेता से स्वीकृत मानचित्र एवं संबंधित अभिलेखों की जांच अवश्य करें। यह सुनिश्चित करें कि संबंधित संपत्ति बरेली विकास प्राधिकरण से नियमानुसार स्वीकृत है, ताकि भविष्य में कानूनी कार्रवाई या आर्थिक नुकसान से बचा जा सके।
बरेली विकास प्राधिकरण का कहना है कि शहर में अवैध निर्माणों और बिना अनुमति संचालित व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के खिलाफ अभियान आगे भी लगातार जारी रहेगा।