संभल। यूपी के जनपद सम्भल में अवगत कराना है कि दिनांक 21.08.2021 को थाना धनारी पर वादी ओमपाल पुत्र सोरन निवासी ग्राम कीरतपुर थाना धनारी जनपद सम्भल की तहरीरी सूचना कि अभियुक्त बालजीत द्वारा वादी के घर के सामने तमंचा लेकर घूम रहा था तो वादी के पुत्र में मना किया कि हमारे घर के सामने तमंचा लेकर मत आया करो, इस बात को लेकर अभियुक्त द्वारा वादी के पुत्र के साथ गाली गलौज करने लगा विरोध करने पर अभियुक्त ने तमंचे से गोली मारकर वादी के बेटे अशोक की हत्या कर देने के सम्बन्ध में थाना धनारी पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया था।
दिनांक 11.07.2025 को मु0अ0सं0 177/2021 धारा 302/504 भादवि थाना धनारी जनपद सम्भल में पुलिस की प्रभावी पैरवी पर सम्बन्धित अभियुक्त

बालजीत पुत्र वालिस्टर निवासी ग्राम कीरतपुर थाना धनारी जनपद सम्भल को न्यायालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश सम्भल, स्थित चन्दौसी द्वारा अभियुक्त बालजीत उपरोक्त को उपरोक्त अभियोग में दोष सिद्ध करते हुए आजीवन कारावास व 25,000/- रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया । सजा कराये जाने में राहुल दीक्षित डी.जी.सी, कोर्ट मोहर्रिर उ0नि0 शिवकुमार, का0 रोविन सिंह तथा कोर्ट पैरोकार का0 नकुल कुमार थाना धनारी का सराहनीय योगदान रहा ,ऑपरेशन कन्विक्शन के अन्तर्गत अपराध एंव अपराधियों पर प्रभावी नियंत्रण रखने व अपराधियों के विरूद्ध मा0 न्यायालय में पैरवी कर अधिकाधिक सजा

कराये जाने के क्रम में अभियोग चिन्हित कर जनपद सम्भल के समस्त राजपत्रित पुलिस अधिकारी गण व समस्त थाना प्रभारियों को पैरवी किये जाने हेतु निर्देशित किया गया था,जिसके क्रम में पुलिस अधीक्षक जनपद संभल द्वारा स्वयं को आवन्टित चिन्हित अभियोग मु0अ0सं0 177/2021 थाना धनारी बनाम बालजीत को न्यायालय में प्रभावी पैरवी कर आजीवन कारावास व 25 हजार रूपये अर्थदण्ड से दण्डित कराया गया।
सम्भल से खलील मलिक कि ख़ास रिपोर्ट






