Cannot be consumed in hotels, restaurants
DEHLI के आबकारी विभाग ने स्पष्ट किया है कि अभी राष्ट्रीय राजधानी में होटल, क्लब और रेस्तरां के ‘बार’ में शराब नहीं परोसी जाएगी। COVID-19 के मामले कम होने के बाद राष्ट्रीय राजधानी में शराब की दुकानें और रेस्तरानों को दोबारा खोल दिया गया है। देश में संक्रमण की दूसरी लहर के दौरान अप्रैल में इन्हें बंद कर दिया गया था। DEHLI के आबकारी विभाग ने सोमवार को एक बयान में स्पष्ट किया, ‘‘ अगले आदेश तक hotel, club और रेस्तरां में ‘बार’ बंद रहेंगे।’’
आदेश में कहा गया कि बाजारों, मॉल और बाजार परिसरों (नियंत्रण क्षेत्रों के बाहर) में सभी शराब की दुकानों को सुबह 10 से रात आठ बजे के बीच खोलने की अनुमति है। शहर में शराब की दुकानें छह जून को दोबारा खुलीं थी। अधिकारी ने बताया कि दिल्ली सरकार के सोमवार से रेस्तरां खोलने की अनुमति देने के बाद,hotel, club और रेस्तरां में ‘बार’ खोलने के संबंध में कई सवाल पूछे जा रहे थे, जिसके बाद यह स्पष्टीकरण दिया गया।
DEHLI में करीब दो महीने से बंद रेस्तरां को 50 फीसदी की क्षमता के साथ उसमें 21 जून तक ‘trial’ के तौर पर बैठकर खाने (डाईन-इन) सुविधा देने की इजाजत दे दी। DEHLI आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (डीडीएमए) के सभी बाजारों, बाजार परिसरों,Malls और Restaurants(50 प्रतिशत बैठने की क्षमता तक) को परीक्षण के आधार पर 14 जून की सुबह पांच बजे से 21 जून की सुबह पांच बजे तक एक सप्ताह के लिए काम करने की अनुमति दी है।
डीडीएमए ने साथ ही सचेत किया था कि यदि यह पाया जाता है कि बाजारों, बाजार परिसरों, मॉल और रेस्तरां में COVID-19 संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए उपयुक्त व्यवहार का पालन नहीं किया जा रहा है, या यदि DEHLI में लोगों के संक्रमित पाए जाने की दर और संक्रमितों की संख्या बढ़ती है, तो इन केंद्रों को ‘‘बिना कोई देर किए तुरंत बंद’’ कर दिया जाएगा ताकि DEHLI में संक्रमण की अगली लहर की हर आशंका को रोका जा सके।