Delhi: Kejriwal government allows home liquor delivery
DEHLI सरकार ने मोबाइल ऐप या ONLINE WEB PORTEL के जरिए शराब की होम डिलीवरी करने की इजाजत दे दी है. इससे पहले छत्तीसगढ़ सरकार ने शराब की होम डिलीवरी की इजाजत दी थी. दरसल दिल्ली उत्पाद शुल्क (संशोधन) नियम, 2021 सोमवार को अधिसूचित किया गया जिसके अनुसार, लाइसेंस धारकों को एप या वेबसाइट के माध्यम से खरीदी गई शराब की ‘होम डिलिवरी’ की अनुमति दे दी गई है। नियम आवश्यक लाइसेंस धारकों को खुली जगहों जैसे छतों, क्लबों के आंगनों, बार और रेस्तरां में शराब परोसने की भी अनुमति देते हैं।
साथ ही दिल्ली आबकारी (संशोधन) नियम 2021 के अनुसार, एल-13 Licenseधारकों को लोगों के घर तक शराब पहुंचाने की अनुमति होगी. अधिसूचना में कहा गया, ‘लाइसेंसधारक के’ केवल मोबाइल ऐप या ऑनलाइन वेब पोर्टल के माध्यम से ऑर्डर मिलने पर ही घरों में शराब की डिलीवरी करेगा और किसी भी छात्रावास, कार्यालय और संस्थान को कोई DELIVERYनहीं की जाएगी