25 जून मुख्य पशु चिकित्साधिकारी डॉ0 मोहर सिंह ने बताया कि बकरी पालन योजना (राज्य योजना) में राज्यांश 90 व लाभार्थी का 10 प्रतिशत अनुदान है। इसके अन्तर्गत जनपद में 08 इकाई प्रति इकाई (05 मादा, 01 नर) बकरी पालन हेतु लाभार्थियों का चयन किया जाना है। बकरी पालन को प्रोत्साहन हेतु इच्छुक बकरी पालाकों महिला/पुरुष का चयन ग्रामीण स्तर पर ग्राम प्रधान, पशुचिकित्साधिकारी, उपमुख्य पशुचिकित्साधिकारी की अध्यक्षता में किया जायेगा।
उन्होंने बताया कि प्राथमिकता को द्वष्टिगत रखते हुये भूमिहीन महिला/पुरुष, विधवा निराश्रित महिला एवं कोविड प्रभावित परिवारों को प्राथमिकता दी जायेगी। चयन प्रक्रिया में 20 प्रतिशत अनुसूचित जाति/जनजाति एवं 03 प्रतिशत दिव्यांग जन को भी सम्मिलित किया जाना हितकर होगा लाभार्थी चयन में यदि 30 प्रतिशत महिलाओं का चयन किया जाता है (उपलब्धता के आधार पर) तो यह उनकों स्वावलम्बी बनाने में सहयोग करेगा लाभार्थी चयन में निर्धारित लक्ष्य के सापेक्ष 10 प्रतिशत अतिरिक्त लाभार्थियों का चयन किया जायेगा जो कि प्रतीक्षा सूची में रहेगें।
उन्होंने बताया कि जिला स्तर पर उप मुख्य पशुचिकित्सा अधिकारी से प्राप्त सूची के आधार पर लक्ष्य से 05 प्रतिशत अतिरिक्त लाभार्थियों का चयन किया जायेगा। लाभार्थी द्वारा 10 प्रतिशत धनराशि रू0 4500/- जमा करने से सम्बन्धित धनराशि का विवरण प्राप्त होने के उपरान्त ही लाभार्थी का चयन किया जाना है साथ ही चयनित लाभार्थी से 10 रू0 के स्टाप पेपर पर शपथ पत्र प्राप्त किया जायेगा कि स्थापित होने वाली बकरी इकाई को न्यूनतम 03 वर्ष तक संचालित किया जायेगा।