आज दिनांक 10 जून 2024 को आयुक्तालय खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियंत्रण जयपुर के निर्देशन मे आज किशनगढ़ कस्बे में Cotpa एक्ट के तहत धारा 4 में
कस्बे के 10 प्रतिष्ठानों पर कार्रवाई की गई, उक्त प्रतिष्ठानों पर 18 वर्ष से कम उम्र के व्यक्तियों को तंबाकू नहीं बेचे जाने की चेतावनी बोर्ड नहीं लगा हुआ पाए
जाने पर Cotpa एक्ट में चालान बनाए गए। जिनसे ₹1700 की जुर्माना राशि वसूली गई और भाई के दौरान खाद्य सुरक्षा अधिकारी केशव गोयल मौजूद रहे।
रिपोर्टर मुकेश कुमार