अग्नि सुरक्षा व्यवस्था के सम्बन्ध में 26 मई से 06 जून 2024 तक विशेष अभियान चलाकर अग्नि सुरक्षा व्यवस्था के सम्बन्ध में कार्यवाही की जाये सुनिश्चित.. जिलाधिकारी

जिलाधिकारी रविन्द्र कुमार ने जनपद में संचालित रेस्टोरेन्ट, अस्पताल, नर्सिंग होम्स (विशेषकर बच्चों के अस्पताल), मॉल्स, गेमिंग जोन, बैंन्क्वेट हाल व भीड़-भाड़ वाले स्थान तथा ऊँचें रिहायशी भवनों (हाई राइज बिल्डिंग एण्ड अपार्टमेन्टस) आदि में फायर ऑडिट, इवैक्युएशन ड्रिल व अग्नि सुरक्षा व्यवस्था के सम्बन्ध में दिनांक 26 मई 2024 से दिनांक 06 जून 2024 तक विशेष अभियान चलाकर इन स्थानों में अग्नि सुरक्षा व्यवस्था के सम्बन्ध में निर्धारित मानकों पर कार्यवाही सुनिश्चित की जाये।

दिल्ली के बेबी केयर सेंटर में हुए अग्निकांड के बाद जिलाधिकारी व बरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बरेली के निर्देश पर अग्निशमन विभाग ने कार्रवाई तेज कर दी है। अग्निशमन विभाग ने 44 निजी अस्पतालों और 49 होटल संचालकों पर दस-दस हजार रुपये का जुर्माना ठोका है..


कुछ दिन पहले महिला अस्पताल के एसएनसीयू में आग लग गई थी। यहां से रेफर करने के दौरान बच्चे की मौत भी हो गई थी। शहर में इस तरह के कई हादसे हुए हैं। इसके बावजूद कई भवनों में अग्नि सुरक्षा के इंतजाम नहीं हैं। इस कारण अग्निशमन विभाग ने ऐसे 165 व्यावसायिक भवनों को चिह्नित कर नोटिस जारी कर एक सप्ताह में जवाब देने को कहा है। इनमें निजी अस्पताल, शॉपिंग मॉल, बड़े शोरूम समेत व्यावसायिक गतिविधियां वाले भवन शामिल हैं।

बता दें कि जिन निजी अस्पतालों, होटलों और बरातघरों पर अग्निशमन विभाग ने जुर्माना ठोका है, इन सभी को दो साल में चार से सात बार नोटिस जारी किया जा चुका है। लगातार रिमाइंडर के बाद भी किसी से कोई जवाब न मिलने पर अग्निशमन विभाग ने जुर्माना लगाया है। अगर ये जुर्माना नहीं भरते हैं तो इनकी संपत्ति कुर्क करने के साथ रिपोर्ट भी दर्ज कराई जाएगी।


2022 में उप्र अग्निशमन एवं आपात सेवा एक्ट आने के बाद अग्निशमन विभाग को नई ताकत मिली है। इसके तहत विभाग अब ऐसे संस्थानों पर जुर्माना लगा सकता है। इसके पहले विभाग के पास वाद दायर करने व नोटिस जारी करने के अलावा कोई ताकत नहीं थी।

नोटिस के बाद हर दिन एक हजार का अतिरिक्त जुर्माना
अग्निशमन विभाग के अनुसार जिन निजी अस्पतालों, होटलों बरातघरों को 10000 का नोटिस दिया गया है, उन्हें जिस दिन पहला नोटिस जारी किया गया था, उसी दिन से रोज एक हजार रुपये का अतिरिक्त जुर्माना देना होगा..

44 निजी अस्पतालों, 49 होटल और बरातघरों पर दस-दस हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है। इन सभी को जिस दिन पहला नोटिस दिया गया था, उसी दिन से रोज एक हजार रुपये जोड़कर अतिरिक्त देना होगा। जिले में तीन टीमें इस तरह के प्रतिष्ठानों और संस्थानों की जांच कर रही है। जल्द अन्य के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी- चंद्रमोहन शर्मा, मुख्य अग्निशमन अधिकारी

जिलाधिकारी ने सम्बंधित अधिकारियों को निर्देशित किया है कि उक्त बिन्दुओं पर प्रभावी कार्यवाही करते हुये कृत कार्यवाही की संयुक्त आख्या दिनांक 06 जून 2024 के अपराह्न तक उपलब्ध करायी जाये।