उघैती। आज दिनाँक 12-05-2024 को जिला मजिस्ट्रेट महोदय बदायूँ द्वारा जिलाबदर घोषित अपराधी रामनाथ पुत्र ऊधल नि0 दारानगर थाना उघैती जिला बदायूँ सम्बन्धित वाद सं0 00864/2021 कम्प्यूटरीकृत वाद संख्या D202112070000864 धारा 3/4 उत्तर प्रदेश गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1970 आदेश दि0 28.03.2024 मे आज दिनांक 12.05.24 को उ0नि0 ह्रदेश कुमार द्वारा नोटिस तामील कराकर जिलाबदर की कार्यवाही की गयी । जिसको जिले की सीमा के बाहर जनपद सम्भल के बार्डर ( इस्लामनगर – बहजोई बार्डर ) पर ले जाकर जिलाबदर की कार्यवाही की गयी। अभियुक्त को न्यायालय के आदेश व गुण्डा अधिनियम के प्रावधानों (06माह तक बिना अनुमति के जनपद बदायूँ की सीमा में वापस न आने के सम्बन्ध में ) अवगतकराया गया तथा हिदायत दी गई कि जिला बदर की समय अवधि में जनपद बदायूँ में प्रवास नहीं करेगा व जिस जनपद में निवास करेगा उसके सम्बन्धित थाने में उपस्थिति दर्ज करायेगा।
रिपोर्टर अकरम मलिक