स्कूल वाहन चालकों का चरित्र एवं लाइसेन्स का शतप्रतिशत सत्यापन कराया जाये, कमिश्नर
मण्डलायुक्त सौम्या अग्रवाल की अध्यक्षता में मण्डलीय सड़क सुरक्षा समिति हुई बैठक..
मण्डलायुक्त ने हिट एण्ड रन के प्रकरणों एवं रोडवेज बसों के प्रकरणों में सड़क दुर्घटनाओं में मृत/घायल व्यक्तियों को सहायता राशि अतिशीघ्र उपलब्ध कराये जाने के दिये निर्देश..
सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्ति को इलाज हेतु अस्पताल पहुॅचाने वाले गुड सेमेरिटन योजना का समुचित किया जाये प्रचार-प्रसार..
स्कूल/कॉलेज/ट्रक/बस/ई-रिक्शा/ऑटो रिक्शा के चालकों को सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूक करने हेतु सभी विभागों के अधिकारियों को प्रभावी कार्यवाही करने के दिये निर्देश..
। मण्डलायुक्त की अध्यक्षता में आज मण्डलीय सड़क सुरक्षा समिति बैठक आयुक्त सभागार में हुई सम्पन्न..
मण्डलायुक्त ने बरेली मण्डल में सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाये जाने एवं दुर्घटना ग्रस्त व्यक्तियों को शीघ्र सहायता राशि आवंटन कराये जाने के दृष्टिगत विचार-विमर्श किया गया। बरेली मण्डल में कैलेण्डर वर्ष 2023 में 3123 सड़क दुर्घटनाओं में 1536 व्यक्तियों की मृत्यु हुयी है, जिस पर मण्डलायुक्त ने अंसतोष व्यक्त किया। बरेली मण्डल में वर्ष 2022 की तुलना में वर्ष 2023 में सड़क दुर्घटनाओं की संख्या में 11.73 प्रतिशत की वृद्वि, मृतकों की संख्या में 8.16 प्रतिशत की वृद्वि तथा घायलों की संख्या में 14.72 प्रतिशत की वृद्वि हुयी है, जबकि शासन ने प्रतिवर्ष सड़क दुर्घटना में मृत व्यक्तियों की संख्या में 50 प्रतिशत की कमी लाने हेतु निर्देशित किया गया है। इस वृद्वि मण्डलायुक्त ने अप्रसन्नता व्यक्त करते हुये सभी सम्बन्धित विभागों को ऐसे मार्गों को चिन्हित करने के निर्देश दिये कि जहॉ पर अधिक दुर्घटनायें हो रही है तथा ऐसे मार्गों का सड़क सुरक्षा ऑडिट कराये जाने के निर्देश दिये।
मण्डलायुक्त ने हिट एण्ड रन के प्रकरणों एवं रोडवेज बसों के प्रकरणों में सड़क दुर्घटनाओं में मृत/घायल व्यक्तियों को सहायता राशि अतिशीघ्र उपलब्ध कराये जाने के निर्देश दिये। उन्होंने स्कूली वाहनों की मानकों की शत प्रतिशत जॉच किये जाने के निर्देश दिये। उन्होंने यह भी निर्देशित किया कि कोई भी स्कूल वाहन अनाधिकृत रूप से एल0पी0जी0 गैस किट लगाकर संचालित न हो, स्कूल वाहन चालकों का चरित्र एवं लाइसेन्स का शतप्रतिशत सत्यापन कराया जाये। उन्होंने निर्देश दिये कि सरकारी अस्पतालों एवं निजी अस्पतालों में लगी एम्बूलेन्सों की फिटनेस की जॉच की जाये, यदि कोई एम्बूलेन्स बिना फिटनेस संचालित पायी जाये तो तत्काल बन्द करने की कार्यवाही की जाये। उन्होंने निर्देश दिये कि सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्ति को इलाज हेतु अस्पताल पहुॅचाने वाले गुड सेमेरिटन योजना का समुचित प्रचार-प्रसार किया जाये तथा प्रत्येक थाने से गुड सेमेरिटन (नेक व्यक्ति) के नाम भी प्राप्त किये जायें।
मण्डलायुक्त एवं पुलिस महानिरीक्षक ने स्कूल/कॉलेज/ट्रक/बस/ई-रिक्शा/ऑटो रिक्शा के चालकों को सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूक करने हेतु सभी विभागों के अधिकारियों को प्रभावी कार्यवाही करने के निर्देश दिये।