बदायूँ : 21 दिसम्बर मुख्य विकास अधिकारी केशव कुमार की अध्यक्षता में डायट ऑडिटोरियम जनपद बदायूँ में शक्ति कार्यशाला के अन्तर्गत कार्यस्थल पर महिलाओं के साथ लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष) अधिनियम 2013 के अन्तर्गत गठित स्थानीय व आंतरिक परिवाद समितियों के साथ कार्यशाला का आयोजन किया गया।
कार्यस्थल पर महिलाओं के साथ लैंगिक उत्पीड़न (निवारण प्रतिषेध और प्रतितोष) अधिनियम 2013 के अर्न्तगत जनपद स्तरीय स्टेक होल्डर्स “शक्ति कार्यशाला“ का आयोजन किया गया। जिला प्रोबेशन अधिकारी अभय कुमार द्वारा कार्यशाला में उपस्थित अधिकारियों व स्थानीय परिवाद समिति एवं आन्तरिक परिवाद समिति के अध्यक्ष एवं सदस्यों का स्वागत किया एवं कार्यशाला का उद्देश्य बताया साथ ही आंतरिक परिवाद समिति एवं स्थानीय परिवाद समिति के कार्यों को विस्तार पूर्वक बताया कि यदि किसी भी प्राइवेट या सरकारी कार्यालय में यही किसी महिला के साथ लैंगिक उत्पीड़न होता है तो उस कार्यालय में उपस्थित आंतरिक परिवाद समिति को उस विषय प्राथमिकता पर लेना होगा ।जिस महिला का उत्पीड़न किया जा रहा है। उस महिला के प्रकरण को सुने और उस पर कर्यवाही करनी होगी साथ ही जिला प्रोबेशन अधिकारी द्वारा बताया गया कि यदि किसी महिला को उत्पीड़न से सम्बंधित अपनी स्वयं शिकायत दर्ज करनी है तो shebox.nic.in पोर्टल पर अपनी शिकायत दर्ज कर सकती हैं।
कार्यशाला में मुख्य विकास अधिकारी द्वारा निर्देशित किया गया कि जिस कार्यालय में 10 से अधिक का स्टाफ है वहाँ आंतरिक परिवाद समिति का गठन करने अनिवार्य है। यदि किसी कार्यालय में किसी महिला के साथ उत्पीड़न होता है, तो वह कार्यालय में समिति के अध्यक्ष से शिकायत करेगी यदि वहां भी सुनवाई नही होती है तो जिलाधिकारी कार्यालय या जिला प्रोबेशन अधिकारी कार्यालय में महिला अपनी शिकायत कर सकती है। कार्यशाला में रिसोर्स पर्सन मंजरी उपाध्याय
द्वारा उपस्थित सभी सदस्यों को बताया कि कार्यस्थल पर महिलाओं के साथ लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष) अधिनियम 2013 से बताया गया है कि यदि किसी महिला का उत्पीड़न किया जा रहा है तो सम्बन्धित व्यक्ति को धारा 4 की उपधारा 01 के अंतर्गत दण्डित करने का प्रावधान है और प्रकरण पर 90 दिन के अन्दर कार्यवाही करने का प्रावधान है। स्थानीय परिवाद समिति के बारे में बताया कि आप किसी भी कार्यालय में कार्य कर रहीं हैं तो आपको किसी भी व्यक्ति के दबाव में आकर कार्य नही करना है यदि आप पर कार्यालय के किसी भी व्यक्ति द्वारा उत्पीड़न किया जा रहा है तो आप आन्तरिक परिवाद समिति के सामने अपनी बात अवश्य रखेगीं।