मण्डलायुक्त की अध्यक्षता में स्कूली वाहनों की सुरक्षित परिवहन हेतु कार्ययोजना बनाये जाने के सम्बन्ध में संबंधित विभागाध्यक्षों के साथ बैठक हुई सम्पन्न
मण्डल के समस्त स्कूलों में केवल स्कूल अथवा अनुबन्ध पर ही वाहन होंगे संचालित।
गैर अनुबन्धित वाहन किए जायेंगे सीज। वाहन मालिक पर दर्ज होगी प्राथमिकी
। मण्डलायुक्त की अध्यक्षता में कल देर शाम आयुक्त सभागार में स्कूली वाहनों की सुरक्षित परिवहन हेतु कार्ययोजना बनाये जाने के सम्बन्ध में सम्पन्न हुई बैठक।
मण्डलायुक्त ने समस्त बी.एस.ए. को निर्देश दिये कि कोई भी छात्र विद्यालय परिसर में स्कूटी न लाये। उन्होंने कहा कि मण्डल के समस्त स्कूलों में केवल स्कूल अथवा अनुबन्ध पर ही वाहन होंगे संचालित। उन्होंने निर्देश दिए कि सभी निजी वैनों को बन्द की जाये, इस हेतु परिवहन विभाग, पुलिस विभाग एवं शिक्षा विभाग के अधिकारी संयुक्त रूप टीम गठित कर कार्यवाही की जाये।
सभी विद्यालयों को नोटिस भेजा जाए। छात्र संख्या के हिसाब से वाहन अनुबन्धित करने हेतु पर्याप्त समय दिया जाए। अभिभावकों को भी इस हेतु जागरूक किया जाए। विद्यालय द्वारा सभी अभिभावकों को इस संबंध में नोटिस भेजा जाए कि गैर अनुबन्धित वाहनों से अपने बालक को विद्यालय न भेंजे।
मण्डलायुक्त ने सभी जनपदों के संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया कि विद्यालयों में संचालित कम से कम 05-05 वाहनों अवैध वाहनों के विरूद्ध कार्यवाही की जाए। मण्डलायुक्त ने कहा की बिना फिटनेस वाले वाहनों की जांच की जाए कि वह जनपद में संचालित तो नहीं है। मंडलायुक्त ने एडी बेसिक को निर्देश दिए कि जनपद बदायूं में गैर मान्यता प्राप्त स्कूल संचालित पाया गया, जिससे 05 छात्रों की दुखद मृत्यु हो गई थी, उन्होंने एडी बेसिक को निर्देश दिए कि बीएसए एवं एबीएसए की जिम्मेदारी निर्धारित करते हुए मुख्यालय को एक पत्र भी भेजा जाए।
मण्डलायुक्त द्वारा शिक्षा विभाग के अधिकारियों को निर्देशित किया कि चारों जनपदों में गैर मान्यता प्राप्त संचालित स्कूलों का चिन्हीकरण कराकर दण्डात्मक कार्यवाही की जाये। उन्होंने परिवहन विभाग को निर्देश दिये कि संबंधित विभागों द्वारा कृत कार्यवाही का सोशल मीडिया व सामाचार पत्रों में समुचित प्रचार-प्रसार किया जाए। उन्होंने कहा कि पहले चरण में जनपद के कुछ स्कूलों को चिन्हित कर कार्यवाही की जाये।