महराजगंज :
कोविड के बढ़ते प्रभाव को नियंत्रित करने के लिए शासन के निर्देश पर डीएम डॉ. उज्ज्वल कुमार ने महराजगंज में नाइट कर्फ्यू लगा दिया है। हर रात आठ बजे से सुबह सात बजे तक रात्रि कर्फ्यू का निषेधाज्ञा लागू रहेगा। इस दौरान आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति व आपातकालीन सेवाएं जारी रहेंगी।
डीएम डॉ. उज्ज्वज कुमार ने बताया कि जनपद में प्रत्येक शनिवार व रविवार को भी कर्फ्यू लागू रहेगा। यह कर्फ्यू शुक्रवार की शाम 8 बजे से शनिवार, रविवार सोमवार सुबह 7 बजे तक लागू रहेगा।
कर्फ्यू परिधि में इनको मिलेगी छूट
डीएम ने बताया कि कर्फ्यू परिधि में आवश्यक वस्तु, आवश्यक व आपातकालीन सेवाएं संचालित रहेंगी। इसके लिए यात्रा करने वाले व्यक्ति के पास वैध टिकट व चिकित्सा सम्बन्धी सेवाओं का दस्तावेज रखना आवश्यक होगा। आवश्यक सेवाएं स्वास्थ्य, सुरक्षा, आपातकालीन सेवाएं, कोषागार, बिजली, पानी, दूध, मेडिकल, पेट्रोल व अन्य आवश्यक वस्तु,स्वच्छता, सार्वजनिक परिवहन, नगर पालिका, नगर पंचायत स्वच्छता कार्यक्रम संचालित रहेगी। निजी चिकित्सक डॉक्टर, नर्सिंग, स्वास्थ्य पैरामेडिकल, गर्भवती महिलाएं और अन्य रोगियों को चिकित्सा स्वास्थ्य सेवा प्राप्त करने के लिए हवाई अड्डा, रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन से आने-जाने वाले व्यक्ति की टिकट के आधार पर सेवाएं संचालित रहेगी। शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र में मास्क व सामाजिक दूरी आवश्यक है। मास्क का प्रयोग नहीं करने वाले व्यक्ति पर प्रथम बार में 1000 व दूसरी बार में अधिकतम ₹10000 का जुर्माना लगाया जा सकता है। मास्क की अनिवार्यता सुनिश्चित करना आवश्यक होगा कर्फ्यू के दिन उच्चाधिकारी व पुलिस मार्ग, चौराहे पर भ्रमण कर मास्क की अनिवार्यता सुनिश्चित करेंगे। इस दौरान आवश्यक वस्तुओं की उपयोगिता को बनाए रखने के लिए संचालित सेवाएं रहेगी।
कर्फ्यू के दौरान शादी के लिए भी गाइडलाइन जारी
कर्फ्यू के दौरान शादी समारोह में बंद स्थान पर 50 व्यक्ति व खुले स्थान पर 100 व्यक्तियों को मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग के साथ रहना व सेनेटाइजर का प्रयोग व अन्य सावधानियां जरूरी होगी। अंतिम संस्कार में 20 व्यक्ति शामिल होंगे। सार्वजनिक परिवहन, विशेष रुप से राज्य परिवहन बसों में 50 फीसदी की क्षमता के साथ यात्रियों का संचालन किया जाएगा।
नौतनवां तहसील प्रभारी दीपक बनिया