यूको वैन में अज्ञात बहन ने मारी टक्कर,कई छात्र घायल..
घटना के तुरन्त बाद जिलाधिकारी रविन्द्र कुमार व वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक घुले सुशील चन्द्रभान मैं जाना बच्चों का हाल..
सुबह 6:30 बजे नैनीताल मार्ग पर हुआ हादसा
निजी वाहन से ढोंये जा रहे थे बच्चे..
गाड़ी मालिक के खिलाफ थाना देवरिया में हुआ मुकदमा दर्ज..
परिवहन विभाग करता है सख़्ती फिर भी नहीं मानते स्कूल संचालक..
स्कूल संचालकों पर नहीं हो पाती है कड़ी कार्रवाई..
आज लगभग प्रातः 6.30 बजे नैनीताल-बरेली मार्ग पर सेक्रेड हार्ट स्कूल के छात्रों के आवागमन में प्रयोग में लायी जा रही वाहन (इको वैन) में किसी अज्ञात वाहन द्वारा पीछे से टक्कर मार देने के कारण चार छात्र चालक गम्भीर रूप से घायल हो गये ।दो छात्रों एवं चालक का इलाज नवोदय अस्पताल, कर्मचारी नगर मे इलाज चल रहा है
घटना के तुरन्त बाद जिलाधिकारी रविन्द्र कुमार एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक घुले सुशील चन्द्रभान द्वारा उक्त दोनो अस्पतालो में जाकर बच्चो एवं चालक से मुलाकात की।
छात्रो को लाने में प्रयोग में लाया जा रहा वाहन (ईको वैन) एक निजी वाहन है, जिसके वाहन स्वामी द्वारा नियम विरूद्व तरीके से अपने वाहन का प्रयोग बिना परमिट प्राप्त किये किया जा रहा था। वाहन के चालक द्वारा अपने वाहन को सड़क से नीचे न खड़ा करके सड़क पर ही खड़ा करके अन्य छात्रों के आने का इंतजार किया जा रहा था। इस घटना में चालक व स्कूल प्रबन्धन की लापरवाही हुई है
क्या है उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी दिशा निर्देश..
वाहन स्कूल के नाम पंजीकृत अथवा अनुबन्ध पर संचालित होना चाहिये तथा समस्त सुरक्षा मानको को पूर्ण कर संचालित किया जाना चाहियें।
वाहन पीले रंग की होनी चाहियें।
वाहन पर विद्यालय का नाम प्रदर्शित होना चाहियें।
वाहन बन्द बाॅडी टाइप की होनी चाहियें।
वाहन में फर्स्ट-एड बाॅक्स एवं अग्निशमन यंत्र लगा होना चाहियें।
वाहन में गति सीमा यन्त्र(स्पीड ब्रेकर) लगा होना चाहिये।
वाहन में दोनो तरफ वाहन का पंजीयन नम्बर इन्द्राज होना चाहियें।
वाहन की समस्त सीटो में सीट बेल्ट लगी होनी चाहियें।
वाहन में लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस(जी0पी0एस) लगी होनी चाहिये।
वाहन में सी0सी0टी0 कैमरे लगा होना चाहियें।
चालक का ड्राइविंग लाइसेन्स 05 वर्ष पुराना होना चाहियें।
घटना के बाद वाहन के स्वामी एवं चालक के विरुद्ध थाना देवरनिया में अनाधिकृत रूप से छात्रों हेतु असुरक्षित तरीके से वाहन का संचालन किये जाने पर एफ0आई0आर दर्ज करायी गयी है तथा स्कूल प्रबन्धन तथा वाहन स्वामी दोनो को नोटिस भेजी गई है कि तत्काल अवगत कराये कि उक्त वाहन आपके स्कूल द्वारा अनुबन्धित की गयी थी या नही, यदि अनुबन्धित नही की गई थी तो किसके आदेश से यह आपके स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को लाने व ले जाने के कार्य में लगी थी