सम्भल। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली के दिशा निर्देश, राष्ट्रीय महिला आयोग के सहयोग से एवं जनपद न्यायाधीश सम्भल अनिल कुमार-XIII के निर्देशन में जनपद सम्भल की तहसील गुन्नौर में महिलाओं के हित संरक्षण से सम्बन्धित विषयों पर विकास खण्ड गुन्नौर , जिला सम्भल में महिलाओं के हित संरक्षण के बाबत जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर श्री मयंक त्रिपाठी- II प्रभारी सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, सम्भल, श्री रमेश बाबू एस०डी०एम०, नायब तहसीलदार श्री बब्लू,वी०डी०ओ० श्री नरेशपाल,ए०डी०ओ० श्री उमेश कुमार , सदस्य जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सम्भल श्रीमती पूनम अरोरा, महिला अधिवक्ता श्रीमती रंजना शर्मा, श्रीमती दीपा सिंह, सुश्री सफिया व सुश्री आयुषी सिंह उपस्थित रहे।
एस०डी०एम० रमेश बाबू ने कार्यक्रम के उद्देश्य, अधिकार हितों के बारे में, पट्टे वरासत/ उत्तराधिकार के संबंध में संशोधन को समझाया/ महिलाओं को भी उनके मिलने वाले अंश के बारे में बताया। नायब तहसीलदार श्री बब्लू महिलाओं को विषम परिस्थितियों में सहायता प्राप्त करने को प्रेरित किया व महिलाओं की तरक्की पर बल दिया। वी०डी०ओ० श्री नरेशपाल जनहित को आगे बढ़ाने के लिए स्वय सहायता समूह के माध्यम से जोड़ने की बात की एवं समस्याओं को दूर करने का रास्ता दिखाया। पुरूष प्रधान समाज में महिलाओं को प्रधान बनाने पर जोर दिया।ए०डी०ओ० श्री उमेश कुमार ने सरकार की विभिन्न योजनाओं के बारे में बताया, किसी भी गलत काम को स्वीकार न करने और समाज को आगे बढ़ाने को प्रेरित किया। सदस्य जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सम्भल श्रीमती पूनम अरोरा शक्ति का नाम नारी बताया, कानूनों के बारे में पूरी जानकारी करने के बारे में बताया, गलत रास्ते पर जाने वालों को समझाने को कहा। अधिवक्ता श्रीमती रंजना शर्मा टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 1090के बारे में बताकर विभिन्न प्रकार के कानूनी उपायों के बारे में बताया तथा वर्तमान परिवेश में महिलाओं/ लड़कियों को सभ्यता का पालन करने को कहा। अधिवक्ता श्रीमती दीपा सिंह ने महिलाओं को जागरूक होने पर जोर दिया और महिलाओं के भरण-पोषण के अधिकार के बारे में बताया। अधिवका सुश्री आयुषी सिंह ने सरकार के द्वारा विभिन्न टोल फ्री हेल्पलाइन नंबरों के बारे में बताया व अधिवक्ता सुश्री साफिया ने रेलवे में घटित घटनाओं में सहायता का उपचार व टोल फ्री नम्बर 182 के बारे में बताया और महिलाओं को उनके विधिक अधिकारों के विभिन्न पहलुओं पर जानकारी दी।
प्रभारी सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, सम्भल द्वारा महिलाओं पर हो रहे अद्यतन विधिक पहलुओं पर विधिक /कानूनी जानकारी दी गयी और बताया की जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा नि:शुल्क न्याय कैसे मिलता है एवं सभी महिलाओं से आहवान किया कि किसी भी कानूनी समस्या के निदान के लिए वे जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, सम्भल स्थित चंदौसी के कार्यालय में सम्पर्क कर सकते हैं। उनके द्वारा यह भी बताया गया कि निर्धनता के कारण किसी भी व्यक्ति को चाहे वह महिला हो या पुरूष कानूनी अधिकार से वंचित नहीं किया जायेगा। कार्यक्रम का संचालन संदीप हल्द्वान द्वारा किया गया। कार्यक्रम में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के लिपिक श्री योगेन्द्र कुमार पटेल, कौशल तथा समाज कल्याण विभाग के लिपिक नासिर व अन्य कर्मचारीगण एवं तहसील के कर्मचारीगण उपस्थित रहे। कार्यक्रम में सभी महिलाओं को पम्पलेट तथा लघु पुस्तिकाएं वितरत कर कानूनी जानकारी दी गयी। यह जानकारी प्रभारी सचिव मयंक त्रिपाठी द्वारा दी गयी।
सम्भल से खलील मलिक की रिपोर्ट