शलभ माथुर, पुलिस उपमहानिरीक्षक, मुरादाबाद परिक्षेत्र, मुरादाबाद* द्वारा जनपद अमरोहा में दिनांक 13-04-2023 को पुलिस अधीक्षक, अपर पुलिस अधीक्षक एवं समस्त क्षेत्राधिकारीगण व थाना प्रभारियों के साथ गोष्ठी कर आगामी नगर निकाय निर्वाचन-2023 एवं आगामी त्यौहार डा0 भीम राव अम्बेडकर जयन्ती, परशुराम जयन्ती,अल विदा जुमा, ईद-उल-फितर आदि को सकुशल सम्पन्न कराने तथा अन्य बिन्दुओं की समीक्षा कर आवश्यक दिशा निर्देश दिये गयेः-
सर्वप्रथम गोष्ठी आरम्भ करते हुये अपर पुलिस महानिदेशक, बरेली जोन, बरेली द्वारा दिनांक- 10.04.2023 को समय 16.00 बजे वीडियो-क्रान्फ्रेसिंग के दौरान दिये गये विस्तृत निर्देशों के अनुपालन पर चर्चा व विचार-विमर्श किया गया तथा निम्न निर्देश निर्गत किये गये-
1. नगर निकाय निर्वाचन – 2023
• निर्वाचन आयोग द्वारा लागू आदर्श आचार संहिता का सख्ती से पालन कराये जाने हेतु निर्देशित किया गया ।
• जनपद अमरोहा में नगर निकाय निर्वाचन-2023 से सम्बन्धित सभी मतदान केन्द्र/मतदेय स्थलों का क्षेत्राधिकारी/थाना प्रभारियों द्वारा अपने सम्बन्धित मजिस्ट्रेट के साथ भ्रमण कर लिया हैं अथवा नही के सम्बन्ध में जानकारी करते हुए सभी को मतदान केन्द्र/मतदेय स्थलों का निरीक्षण किये जाने हेतु निर्देशित किया गया ।
• जनपद अमरोहा में नगर पंचायत सैदनगली को नवसृजित किया गया है जिसमें 14 वार्ड हैं क्षेत्राधिकारी हसनपुर/थाना प्रभारी सैदनगली को निर्देशित किया गया कि प्रत्येक वार्ड के मतदान केन्द्र/मतदेय स्थल का भ्रमण करना सुनिश्चित करें तथा वहां की मूलभूत सुविधाओं हेतु जिला निर्वाचन कार्यालय से समन्वय स्थापित कर समयबद्ध पूर्ण करायें ।
• निकाय निर्वाचन में बाहर से आने वाले पुलिस बल के ठहरने के स्थानों को क्षेत्राधिकारी/थाना प्रभारी द्वारा चैक कर लिया जाये तथा चुनाव आयोग एवं पुलिस मुख्यालय से प्राप्त दिशा-निर्देशों के अनुसार मूलभूत जैसे बिजली, पानी, शौचालय की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित करायी जाये ।
• महिला पुलिस कर्मियों के ठहरने के स्थानों के लिये उनकी आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुये व्यवस्था सुनिश्चित की जाये ।
• लाइसेन्सी शस्त्र जमा कराये जाने की कार्यवाही नियमानुसार कराये । जीवनभय का आंकलन कर स्क्रीनिंग कमेटी के समक्ष प्रस्तुत करे तथा उसके सम्बन्ध में छूट प्राप्त कराने की कार्यवाही कराना सुनिश्चित करें । अवैध शस्त्रों के सम्बन्ध में मुख्य रूप से आवश्यक निरोधात्मकर कार्यवाही कराना सुनिश्चित करें ।
• निरोधात्मक कार्यवाही किसी भी व्यक्ति के विरुद्ध किये जाते समय क्षेत्राधिकारी व अपर पुलिस अधीक्षक को अवगत कराया जाये । किसी निर्दोष व्यक्ति के विरुद्ध कोई कार्यवाही न की जाये ।
• धारा 107/116 सीआरपीसी की कार्यवाही किये जाने के समय इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखा जाये कि किसी नाबालिग/मृत/अति वृद्ध व्यक्तियों के विरुद्ध रिपोर्ट प्रेषित न की जाये ।
• नगर निकाय निर्वाचन में वार्ड बार जातिगत साम्प्रदायिकता प्रतिद्वन्ता की समीक्षा कर ले तथा वहां की भौगोलिक स्थिति के अनुसार फोर्स का डिप्लायमेन्ट करना सुनिश्चित करें । पर्याप्त बल के पुलिस बल के साथ एरिया डोमिनेशन कराना सुनिश्चित करें ।
• निकाय निर्वाचन में प्रत्येक थानावार मोबाइल पार्टियां एवं पीआरवी यूपी 112 का मतदान के परिपेक्ष्य में रूट चार्ट पूर्व में ही तैयार कर लिया जाये तथा मोबाइल पार्टी में समुचित संसाधन के साथ कुशल कर्मियों को नियुक्त कर लिया जायें ।
• मतदान केन्द्र पर आने जाने वाले रास्तों व रूफ-टाफ ड्यूटी से सम्बन्धित स्थानों को भी चिन्हित कर लिया जाये । जिन मतदान केन्द्रों तक वाहनों के आने जाने के लिये संकरा रास्ता है उनको परिवर्तित कराये जाने पर विचार कर लिया जाये ।
• अति संवेदनशील प्लस/ अति संवेदनशील मतदान केन्द्रों की समीक्षा कर ली जाये तथा जिला निर्वाचन कार्यालय से पूर्व मे ही समन्वय स्थापित कर लिया जाये ।
• विगत चुनावों के दौरान घटित घटनाओं के सम्बन्ध में पूर्व में पंजीकृत अभियोगों की समीक्षा कर ली जाये तथा उनकी अद्यावधिक स्थिति ज्ञात कर आवश्यक प्रभावी निरोधात्मक कार्यवाही करा ली जाये ।
• गैर-जमानतीय वारन्ट की तामील शत-प्रतिशत की जाये तथा अदम तामील की स्थिति स्पष्ट की जाये ।
• नगर निकाय चुनाव-2023 के दृष्टिगत अवैध शराब के निष्कर्षण, परिवहन व बिक्री पर पूर्णतया प्रतिबन्ध लगाया जाये और इस ओर सतर्क दृष्टि रखी जाये । समय-समय पर आने-जाने वाले रास्तों एवं ढाबों पर ई.एन.ए. आदि के दृष्टिगत आकस्मिक चैकिंग की जाये ।
• दंगा नियन्त्रण उपकरणों की उपलब्धता व उनकी क्रियाशीलता की समीक्षा कर ली जाये तथा दंगा नियन्त्रण ड्रिल नियमित रूप से करायी जाये । अधिकारियों एवं थाना प्रभारियों के वाहनों में दंगा नियन्त्रण उपकरणों की उपलब्धता सुनिश्चित करायी जाये ।
• थाना क्षेत्र लगने वाली समस्त ड्यूटियों के सम्बन्ध में उनके ड्यूटी परिवर्तन के समय व स्थान के सम्बन्ध में समीक्षा कर ली जाये ।
• निकाय निर्वाचन के दृष्टिगत हॉट-स्पाट, बार्डर चैकिंग, साम्प्रदायिक संवेदनशील स्थानों को चिन्हित करते हुये पिकेट, गश्त व चैकिंग ड्यूटी लगायी जाये तथा ऐसे स्थानों पर रूफ-टाफ ड्यूटी भी आवश्यकतानुसार लगायी जाये ।
• जनपद प्रभारी को निर्देशित किया गया कि आंकिक व क्षेत्राधिकारी आंकिक के माध्यम से मैन-पावर का आडिटिंग कराया जाये तथा उसका भौतिक सत्यापन करते हुये तद्दानुसार लगने बाले पुलिस बल का आकंलन करते हुये पुलिस बल की मांग प्रेषित की जाये ।
• अपर पुलिस अधीक्षक/क्षेत्राधिकारीगण यह भी सुनिश्चित करें कि पुलिस कर्मियों को क्या करना है और क्या नही ? के सम्बन्ध में छोटी-छोटी बाइट बनाकर ड्यूटीरत पुलिस कर्मियों के मध्य प्रसारित किया जाये ।
• VVIP/VIPभ्रमण के दौरान नियमानुसार सुरक्षा व्यवस्था का प्रबन्ध कराते हुये सतर्क दृष्टि रखी जाये ।
2. आगामी त्यौहारों के सम्बन्ध में दिशा-निर्देश-
• त्यौहार रजिस्टर का अवलोकन करने तथा पूर्व में हुये विवादों में सम्मिलित रहें असामाजिक तत्वों के विरुद्ध प्रभावी निरोधात्मक कार्यवाही किये जाने हेतु निर्देशित किया गया । त्यौहारों/जयन्ती पर निकलने वाले जूलुसों एवं लगने वाले मेलें के स्थलों का पूर्व से निरीक्षण कर पर्याप्त पुलिस बल लगाये जाने हेतु निर्देशित किया गया ।
• त्यौहारों के सम्बन्ध में पीस कमेटी, धर्म गुरूओं व आयोजकों के साथ अलग-अलग वार्ता कर गोष्ठी कर ली जाये ।
• आगामी त्यौहार डा0 भीम राव अम्बेडकर जयन्ती,परशुराम जयन्ती तथा माहे-रमजान, जुमा-अल-विदा व ईद-उल-फितर के सम्बन्ध में सभी थाना प्रभारी व क्षेत्राधिकारी अपने-अपने क्षेत्र में भ्रमणशील रहने तथा त्यौहारों के दौरान जो पूर्व से विवाद हुये हैं दोनो पक्षों से वार्ता कर लें और विवादों का निस्तारण यथासम्भव कराये जाने हेतु निर्देशित किया गया । मौके पर फोटोग्राफी भी करायेगें ।
• डा0 भीम राव अम्बेडकर जी की जयन्ती कल दिनांक 14.04.2023 को मनायी जायेगी जिसमें प्रतिमाओं पर माल्यापर्ण किया जायेगा तथा शोभा यात्रा भी निकाली जायेंगी के दृष्टिगत पर्याप्त पुलिस बल की ड्यूटी बाक्स फारमेशन में लगा ली जायें । असमाजिक तत्वों द्वारा प्रतिमा को खण्डित करने के दृष्टिगत सुरक्षार्थ चौकीदारों की ड्यूटी लगायी जाये ।
• गत वर्षों में त्यौहारों पर विवाद लाउडस्पीकर बजाने को लेकर आये हैं जिसके सम्बन्ध मे निर्देशित किया गया कि कोई भी कार्यक्रम सक्षम अधिकारी की बिना अनुमति के न किया जाये तथा अनुमति में दी गयी शर्तों का अनुपालन कराया जाये । लाउडस्पीकर की आवाज मानक के अऩुरूप ही रखी जाये । त्यौहार के दृष्टित लाउडस्पीकर की संख्या न बढायी जाये ।
• त्यौहारों के दृष्टिगत धार्मिक स्थलों की सुरक्षार्थ प्रत्येक दिवस प्रात:काल पोस्टर पार्टी निकाली जाये तथा थाना प्रभारी यह समीक्षा करे कि पोस्टर पार्टी को किस स्थान पर जाना है तथा पोस्टर पार्टी के वापस आने पर थाना प्रभारी द्वारा उनसे फीडबैक प्राप्त किया जाये ।
• त्यौहारों/निकाय चुनाव के दृष्टिगत कन्ट्रोल रूम में भिज्ञ व सक्रिय पुलिस कर्मियों की ड्यूटी लगायी जाये तथा सोशल मीडिया पर निरन्तर निगरानी की जाये किसी भी त्यौहार से सम्बन्धित सूचना पर तत्परता से कार्यवाही करायी जाये तथा इसके सम्बन्ध उच्चाधिकारीगण को अवगत कराया जायें ।
• जनपद प्रभारी को निर्देशित किया गया कि क्षेत्र में जहां-जहां सीसीटीवी कैमरे लगे है उनकी क्रियाशीलता को चैक कर लिया जाये तथा संवेदनशील स्थानों पर ड्रोन कैमरे का भी ट्रायल करा लिया जाये ।
• कोई भी जूलुस बिना अनुमति अथवा गैर परम्परागत तरीके से न निकलने दिया जाये । जुलूस में बाक्स फार्मेशन में ही ड्यूटी लगायी जायें ।
• ईद-ऊल फितर के त्योहार के दृष्टिगत धर्मगुरूओं से नमाज के सम्बन्ध में वार्ता कर ली जाये तथा शासन व मुख्यालय द्वारा दिये गये आदेशों-निर्देशों से अवगत कराते हुए उनका अनुपालन कराना सुनिश्चित करायें।
3. क्यू.आर.टी. समीक्षा– त्यौहारों व निकाय चुनाव को दृष्टिगत रखते हुये क्यू.आर.टी. की उपलब्धता सुनिश्चित की जाये तथा उनमें पुलिस कार्यालय, पुलिस लाइन्स, एस.पी.ओ. कार्यालय के पुलिस बल के साथ स्थानीय पुलिस बल की ड्यूटी पहले से सुनिश्चित कर ली जाये कि उनका आवश्यकतानुसार व्यवस्थापन कर लिया जाये तथा उनके पास उपलब्ध दंगा नियन्त्रण उपकरण आदि को क्षेत्राधिकारी/थाना प्रभारियों द्वारा चैक कर लिया जाये ।
4. विगत विवाद
• विगत 05 वर्षों में त्यौहारों के दौरान परिलक्षित विवादों की समीक्षा कर लें तथा उनमें पंजीकृत अभियोगों की मा0 न्यायालय में ट्रायल की स्थिति ज्ञात कर ली जाये । ऐसे मामलों में संवेदनशीलता का आंकलन करते हुये प्रभावी निरोधात्मक कार्यवाही की जाये ।
• परिबोध आख्या के माध्यम से प्राप्त विवादों की समीक्षा/ त्यौहार रजिस्टर में अकिंत विवादों के सम्बन्ध में वर्तमान स्थिति का आंकलन करते हुये निरोधात्मक कार्यवाही की जाये ।
• विगत 03 माह में 02 सम्प्रदाओं के मध्य परिलक्षित साम्प्रदायिक विवादों की स्थिति का आकंलन करते हुये प्रभावी एवं निरोधात्मक कार्यवाही की जाये ।
• धर्मसंपरिवर्तन से सम्बन्धित विवादों की समीक्षा कर ली जाये तथा तत्काल आवश्यक वैधानिक कार्यवाही करते हुए घटना स्थल निरीक्षण राजपत्रित अधिकारी द्वारा अवश्य कर लिया जाये ।
- गौवध के अपराधो में नामजद व प्रकाश में आये अभियुक्तों के विरुद्ध प्रभावी निरोधात्मक कार्यवाही (गुण्डा,गैंगस्टर, एन.एस.ए., हिस्ट्री शीट खोलना) करते हुये गैंगस्टर एक्ट के अन्तर्गत सम्प0त्ति जब्तीकरण की कार्यवाही की जाये ।
- जनपद अमरोहा में एससी/एसटी एक्ट के लम्बित अभियोगों की विवेचना समयबद्ध निस्तारण करने हेतु निर्देशित किया गया ।
- महिला सम्बन्धी अपराधों में तत्काल एफ.आई.आर. पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया गया ।
- थानों पर पासपोर्ट कार्यालय से प्राप्त होने वाले आवेदन पत्रों को थाने पर अभिलेखीकरण कराया जाये तथा उसका सत्यापन हल्का प्रभारी के साथ साथ थाना प्रभारी द्वारा किया जाये ।
- सभी क्षेत्राधिकारी रात्रि में अपने मुख्यालय पर एवं थाना प्रभारी अपने थाने पर ही निवास करेगें ।
- बैंक ऑफ बड़ौदा द्वारा पुलिस कर्मियों को दिये गये सेलेरी पैकेज से होने वाले लाभों के सम्बन्ध में समस्त अधिकारियों तथा थाना प्रभारियों को विस्तृत रूप अवगत कराया गया एवं निर्देशित किया गया कि सम्मेलन/थानों पर अधिनस्थ कर्मचारियों को भी होने वाले लाभों से अवगत कराये तथा कर्मचारियों में इसका व्यापक प्रचार-प्रसार करें।
- सम्भल से खलील मलिक