रविन्द्रालय, पुलिस लाइन बरेली में DIG/SSP बरेली द्वारा मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण जागरूकता कार्यक्रम का दीप प्रज्जवलित कर किया शुभारम्भ,

जनपद बरेली पुलिस के निरीक्षक, उ0नि0,थानों के हे0मो0/विवेचक रहे मौजूद…..

भविष्य में मोटर एक्सीडेंट से सम्बन्धित फर्जी क्लेम पिटीशन दाखिल करने के मामले रोके जा सके

कार्यक्रम में बीमा कम्पनियों के प्रतिनिधियों द्वारा बताया गया कि कई प्रकरण ऐसे संज्ञान में आये है, जिसमें थानों में प्रचलित जी0डी0 में सड़क दुर्घटना से सम्बन्धित प्रथम सूचना में विस्तृत विवरण अंकित न होने के कारण विभिन्न न्यायालयों में फर्जी क्लेम पिटीशन योजित किये जा रहे हैं,DIG/SSP द्वारा कार्यशाला में उपस्थित जनपद पुलिस के निरीक्षक, उ0नि0,थानों के हे0मो0/विवेचकों को सड़क दुर्घटना सम्बन्धी सूचना प्राप्त होने पर जी०डी० में सूचना अंकित करने के लिय निम्न आवश्यक दिशा-निर्देश दिये गये हैं। जिससे भविष्य में मोटर एक्सीडेंट से सम्बन्धित फर्जी क्लेम पिटीशन दाखिल करने के मामलों को रोका जा सकें I कार्यक्रम में पुलिस अधीक्षक यातायात, पुलिस अधीक्षक विशेष जांच टीम (एसआईटी), लखनऊ व विभिन्न बीमा कम्पनियों के पदाधिकारी मौजूद रहें ।


1. सड़क दुर्घटना सम्बन्धी सूचना प्राप्त होने पर जी०डी० में सूचना अंकित करते समय सड़क दुर्घटना सम्बन्धी विवरण विस्तार से अंकित किया जाए ।
2. यदि दुर्घटना अज्ञात वाहन से हुई है तो जी०डी० में अज्ञात वाहन से दुर्घटना कारित हुआ अंकित किया जाए।
3. यदि दुर्घटना में शामिल वाहन का प्रकार व नम्बर ज्ञात हो तो जी०डी० में इसका विवरण अवश्य अंकित किया जाए, ताकि भविष्य में किसी अन्य वाहन को दुर्घटना में शामिल कर फर्जी क्लेम प्राप्त करने का प्रयास न किया जा सके


4. पुलिस थाने को जब सड़क दुर्घटना की सूचना जरिये टेलीफोन प्राप्त होती है, तब उस सूचना को जी०डी० में अंकित करते हुए पुलिस कर्मियों को मौके पर भेजा जाए। पुलिस कर्मी दुर्घटना स्थल पुलिस थाने को जब सड़क दुर्घटना की सूचना जरिये टेलीफोन प्राप्त होती है, तब उस सूचना से वापस आने के पश्चात दुर्घटना किस वाहन की टक्कर से हुई, किन वाहनों के मध्य हुई, इसका विस्तृत विवरण जी०डी० में अंकित करायें।
5. यदि पुलिस थाने पर किसी वाहन के पेड़, खम्भा, खड़े वाहन से टकराने या गडढे आदि में गिरने की सूचना वाहन चालक, वाहन स्वामी या किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा दी जाती है, तो उसे इत्तफाकिया के रूप में जी०डी० में अंकित करते हुए उसकी जाँच बीट उप निरीक्षक को दी जाती है। उक्त सड़क दुर्घटना की जाँचोपरान्त उप निरीक्षक के द्वारा घटनास्थल के अक्षांश व देशान्तर के साथ विस्तृत विवरण जी०डी० में अंकित किया जाए।