बदायूं। अटल बिहारी बाजपेई सभागार कलेक्ट्रेट में अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस के अवसर पर श्रमिक गोष्टी एवं मिशन शक्ति स्वावलंबन जागरूकता कैंप का आयोजन रविवार को किया गया जिसकी अध्यक्षता सीडीओ ऋषि राज ने की अंतरराष्ट्रीय मजदूर दिवस के मौके पर श्रमिकों को मिलने वाली योजनाओं की विस्तार से जानकारी दी। वहीं सहायक श्रमायुक्त अजीत कुमार कनौजिया ने श्रमिकों के मिलने वाले लाभ व योजनाओं की जानकारी दी।
मुख्य विकास अधिकारी द्वारा अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस 1 मई के बारे में विस्तार से जानकारी दी उन्होंने कहा कि उत्पादन में वृद्धि व अर्थव्यवस्था से विकास किया जा सकता है श्रम विभाग द्वारा निर्माण श्रमिक हेतु संचालन योजना का श्रमिकों के लिए मृत्यु अंत्येष्टि योजना के अंतर्गत छह लाभार्थियों को 2 लाख 25 हजार की धनराशि पुत्री विवाह योजना के अंतर्गत 16 लाभार्थियों को 55 हजार रुपये की धनराशि मातृत्व एवं बालिका मदद योजना के अंतर्गत पुत्री हेतु 25 हजार रुपये व पुत्र की स्थिति में 20 हजार रुपए  कुल 15 श्रमिकों को तथा संत रविदास शिक्षा सहायता योजना के अंतर्गत 3 लाभार्थियों को स्वीकृति प्रमाण पत्र दिये गए।कार्यक्रम को सफल बनाने में श्रम प्रवर्तन अधिकारी सत्येंद्र मिश्रा, वीके सक्सेना, मनीष कुमार झा,रुपेश यादव,मुकेश, सत्येंद्र पाल सिंह,नरेश राणा आदि का विशेष सहयोग रहा।

अटल बिहारी बाजपेई सभागार कलेक्ट्रेट में श्रम विभाग के साथ सामूहिक मिशन शक्ति स्वावलंबन कैंप का आयोजन किया गया जिसमें जिला प्रोबेशन अधिकारी चंद्रभूषण ने बताया, महिला सशक्तिकरण, नारी सम्मान, नारी सुरक्षा, स्वाबलंबन सभी एसडीएम, सीओ और थाना प्रभारी के साथ चौकी प्रभारी तक अलर्ट रहेंगे।जिससे की जनपद में कोई बाल विवाह न हो सके। अगर कोई जनपद में बाल विवाह करता है तो संबधित थाना पुलिस और मजिस्ट्रेट अधिकारी के अलावा विभागीय अधिकारियों को जानकारी दें।जैसे महिला कल्याण विभाग, उप्र सरकार द्वारा संचालित सभी योजनाओं यथा मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना, उप्र मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना (कोविड), उप्र मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना (सामान्य), पति की मृत्युपरांत निराश्रित महिला पेंशन योजना, बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ, पति की मृत्युपरान्त पुर्नविवाह दम्पति पुरस्कार, दहेज प्रथा से पीड़ित महिलाओं को कानूनी सहायता, दहेज के कारण परित्यक्त महिलाओं को आर्थिक सहायता, पति की मृत्यु के उपरान्त निराश्रित महिला की पुत्री की शादी हेतु अनुदान, उप्र रानी लक्ष्मीबाई महिला एवं बाल सम्मान कोष, महिला शक्ति केन्द्र, वन स्टाप सेंन्टर, हेल्पलाइन नं0 181, 1090, 1098, 112, 1076, 102, 108, प्रर्वतकता योजना एवं घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम-2005, अनैतिक देहव्यापार (निवारण) अधिनियम-1956, कार्य स्थल पर महिलाओं के साथ लैगिंक उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम-2013, कन्या भ्रूण हत्या निवारण अधिनियम (पीसीपीएनडीटी)-1994, दहेज निषेध अधिनियम-1961, किशोर न्याय (बालक की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम-2015, लैंगिक अपराधो से बालको का संरक्षण अधिनियम (पाक्सो)-2012, बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम-2006, बाल श्रम (प्रतिषोध एवं अधिनियम) संशोधित अधिनियम-2016 आदि की चर्चा की गई। अंतरराष्ट्रीय मजदूर दिवस पर श्रमिकों को बाटें स्वीकृति प्रमाण पत्र।

रिपोर्टर – भगवान दास

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