योगी सरकार की अपराध के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस नीति के तहत दो अपराधी जिला बदर, चार अपराधी हाजिरी हेतु पाबंद

बरेली, 23 सितम्बर।
प्रदेश सरकार की अपराध के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस नीति के तहत जिला मजिस्ट्रेट अविनाश सिंह ने रविवार को कड़ी कार्रवाई करते हुए उ०प्र० गुण्डा नियंत्रण अधिनियम, 1970 के अंतर्गत दो अपराधियों को जिला बदर तथा चार अपराधियों को हाजिरी हेतु पाबंद करने का आदेश पारित किया।

जिला बदर किए गए अपराधी

  1. खतीक उर्फ खलीक पुत्र लईक अहमद, निवासी मौ० टांडा, निकट अब्दुल्ला चौधरी मस्जिद, थाना बहेड़ी, बरेली।
    • अभियुक्त पर 2016 से 2024 के बीच 13 आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं।
  2. मनोज पटेल पुत्र मान सिंह उर्फ महीलाल, निवासी ग्राम पुरनापुर, थाना बिथरी चैनपुर, बरेली।
    • अभियुक्त पर 2022 से 2024 के बीच 6 आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं।

हाजिरी के लिए पाबंद किए गए अपराधी

  1. विनायक पुत्र बृजलाल, निवासी मुड़िया अहमदनगर, थाना इज्जतनगर, बरेली।
    • अभियुक्त पर 2022 से 2024 तक 3 मुकदमे दर्ज।
  2. विशाल उर्फ बौना पुत्र अब्दुल रहमान, निवासी मोहल्ला कचनकुआ, थाना शीशगढ़, बरेली।
    • अभियुक्त पर 2022 व 2023 में 2 मुकदमे दर्ज।
  3. मेंहदी हसन पुत्र नन्हा, निवासी मोहल्ला शेखूपुर, थाना बहेड़ी, बरेली।
    • अभियुक्त पर 2021 में 2 मुकदमे दर्ज।
  4. मुजाहिद उर्फ मज्जू पुत्र मोहम्मद आबिद, निवासी बाग अहमद अली तालाब, थाना कोतवाली, बरेली।
    • अभियुक्त पर 2022 व 2023 में 4 मुकदमे दर्ज।

शस्त्र निरस्तीकरण की कार्रवाई

इसके अतिरिक्त भारतीय शस्त्र अधिनियम, 1959 की धारा-17(3) के अंतर्गत भोलानाथ गुप्ता पुत्र बुद्धसेन गुप्ता, निवासी ग्राम खरदाह, थाना भुता, बरेली के शस्त्र का उनके दामाद द्वारा दुरुपयोग किया गया। इस कारण 22 सितम्बर को प्रशासन ने उनके शस्त्र का निरस्तीकरण (cancellation) कर दिया।

प्रशासन का संदेश

जिलाधिकारी ने कहा कि अपराधियों पर की जा रही यह कार्रवाई योगी सरकार की अपराध के प्रति सख्त और जीरो टॉलरेंस नीति का हिस्सा है। इसका उद्देश्य जनपद में शांति, कानून-व्यवस्था और आमजन की सुरक्षा सुनिश्चित करना है।

slot thailand