
बरेली।
अवैध कॉलोनी पर बरेली विकास प्राधिकरण की कड़ी कार्यवाही
बरेली।
बरेली विकास प्राधिकरण की प्रवर्तन टीम ने थाना बारादरी क्षेत्र में एक अवैध कॉलोनी के विरुद्ध ध्वस्तीकरण की कार्यवाही की।
प्राप्त जानकारी के अनुसार, अरशद खाँन आदि द्वारा आला हजरत रोड स्थित रॉयल विला कॉलोनी के पास लगभग 1500 वर्गमीटर क्षेत्रफल में बिना प्राधिकरण की स्वीकृति के अवैध रूप से सड़क, बाउंड्रीवाल एवं भूखंडों का चिन्हांकन करते हुए कॉलोनी का विकास कार्य किया जा रहा था।
ध्वस्तीकरण अभियान
उक्त अवैध कॉलोनी पर प्राधिकरण ने उत्तर प्रदेश नगर योजना एवं विकास अधिनियम-1973 की सुसंगत धाराओं के अंतर्गत कार्रवाई करते हुए ध्वस्तीकरण कार्यवाही की। इस कार्रवाई में प्राधिकरण के अवर अभियंता अजीत साहनी, सीताराम, सुरेंद्र द्विवेदी, सहायक अभियंता मनोज कुमार सिंह, गजेन्द्र पाल शर्मा, संयुक्त सचिव दीपक कुमार, विशेष कार्याधिकारी अजीत कुमार सिंह सहित प्रवर्तन टीम के अन्य अधिकारी मौजूद रहे।
जनता के लिए चेतावनी
बरेली विकास प्राधिकरण ने सर्वसाधारण को अवगत कराया है कि उत्तर प्रदेश नगर योजना एवं विकास अधिनियम-1973 के प्रावधानों के अनुसार किसी भी व्यक्ति द्वारा प्लॉटिंग अथवा भवन निर्माण से पूर्व प्राधिकरण से मानचित्र स्वीकृत कराना अनिवार्य है।
बिना स्वीकृति के की गई प्लॉटिंग अथवा निर्माण पूर्णतः अवैध है। इस स्थिति में प्राधिकरण को ऐसे निर्माण का ध्वस्तीकरण करने का अधिकार है।
भूमि खरीदने वालों से अपील..
प्राधिकरण ने भूमि अथवा भवन खरीदने वाले नागरिकों को सचेत करते हुए कहा है कि—
- भूखंड अथवा भवन क्रय करने से पूर्व उसकी मानचित्र स्वीकृति की जानकारी प्राधिकरण से अनिवार्य रूप से प्राप्त कर लें।
- यदि मानचित्र स्वीकृत न हो तो खरीदारी से बचें।
- अन्यथा की दशा में प्राधिकरण द्वारा ध्वस्तीकरण कार्यवाही किए जाने पर पूरा उत्तरदायित्व निर्माणकर्ता का स्वयं का होगा।
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