18 साल से कम उम्र की मुस्लिम लड़की किसी से भी कर सकती है शादी: पंजाब और हरियाणा HC
मुस्लिम विवाहों और अदालतों द्वारा विभिन्न निर्णयों से जुड़े दस्तावेजों पर भरोसा करते हुए, पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने माना है कि एक मुस्लिम लड़की जो 18 वर्ष से…