बदायूं।आयुक्त, खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन उत्तर प्रदेश सरकार के आदेशनुसार सहायक आयुक्त खाद्य द्वितीय सीएल यादव एवं मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी के नेतृत्व में आम जनमानस को सुरक्षित एवं गुणवत्तायुक्त खाद्य पदार्थो की उपलब्धता कराने के लिए जनपद में मुखबिर की सूचना पर मिलावटी खाद्य एवं पेय पदार्थो की बिक्री पर प्रभावी रोकथाम के लिए

शनिवार को खाद्य सुरक्षा अधिकारी खुशीराम द्वारा नगला वरसुनिया दातागंज पर स्थित वाहन पर खाद्य कारोबारकर्ता शमशुल हसन पुत्र कमरूल जमा, निवासी-ग्राम व पोस्ट चितरी थाना-हजरतपुर, तहसील-दातागंज, से अपमिश्रण का संदेह होने पर रिफाइंड राइस व्राइन तेल का नमूना लेकर परीक्षण हेतु प्रयोगशाला भेजा 2440 लीटर रिफाइंड राइस व्राइन तेल, अनुमानित धनराशि लगभग दो लाख 79,600 रुपए का ऑयल सीज किया गया।
आमजनमानस को खाद्य सुरक्षा के प्रति जागरूक भी किया गया। जांच रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के अन्तर्गत अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाएगी।

निरीक्षण के दौरान समस्त खाद्य व्यापारियों को खाद्य पदार्थो को ढककर रखने, दुकानों में साफ-सफाई रखने, शुद्व एवं गुणवत्ता पूर्वक खाद्य पदार्थो को बेंचने, बिना लाइसेंस के खाद्य कारोबार नही संचालित करने के कड़े निर्देश दिए गए। मौके पर उपस्थित आम जनमानस को अपमिश्रण से होने वाले दुष्प्रभाव के प्रति जागरूक किया गया।

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