संभल। सम्भल में अभियुक्त एक संगठित गिरोह बनाकर अवैध रूप से आर्थिक एवं भौतिक लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से लूट जैसे जघन्य अपराध कारित करते है,जिससे समाज में भय व आक्रोश उत्पन्न होता है,आज दिनांक 31.05.2025 को मु0अ0सं0 198/2010 धारा 3,1, गैंगस्टर एक्ट थाना असमोली जनपद सम्भल

में पुलिस की प्रभावी पैरवी पर सम्बन्धित अभियुक्त नीटू पुत्र परम सिंह जाट निवासी पाडली थाना आदमपुर जनपद अमरोहा को माननीय न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सम्भल स्थित चन्दौसी द्वारा अभियुक्त नीटू उपरोक्त को मुकदमा उपरोक्त में दोष सिद्ध करते हुए ,3 वर्ष 10 माह का कारावास व 5,000,- रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।
सम्भल से खलील मलिक कि ख़ास रिपोर्ट






