
नाबालिग छात्रा को प्रेमजाल में फँसाकर होटल में शोषण करने वाला शातिर गिरफ्तार
बरेली। थाना बारादरी पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए नाबालिग छात्रा को झांसे में लेकर होटल में शारीरिक शोषण करने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी ने फर्जी आधार कार्ड बनवाकर अपनी करतूत को अंजाम दिया था।
थाना बारादरी क्षेत्र निवासी एक व्यक्ति ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि उनकी बीएससी प्रथम वर्ष में अध्ययनरत 16 वर्षीय नाबालिग पुत्री को मोहल्ले में कॉस्मेटिक की दुकान चलाने वाला फैय्याज पुत्र रियासत अली, निवासी आजाद नगर, थाना निगोही, जनपद शाहजहांपुर, पिछले कुछ समय से बहला-फुसलाकर प्रेमजाल में फँसाने की कोशिश कर रहा था।
फैय्याज ने उच्च गुणवत्ता के कॉस्मेटिक सामान दिलाने का बहाना बनाकर दिनांक 26 अक्टूबर 2025 को पीड़िता को बरेली बुलाया। यहाँ उसने चालाकी से पीड़िता के मूल आधार कार्ड (जन्म वर्ष 2009) में हेराफेरी कर फर्जी आधार कार्ड (जन्म वर्ष 2005) तैयार करवाया और उसी के आधार पर एक होटल में कमरा बुक किया।
बताया गया कि आरोपी ने पीड़िता को बाजार घुमाने के बाद रात में कमरे में बुलाकर शारीरिक शोषण किया। जब होटल कर्मचारियों को दोनों के अलग-अलग समुदाय से होने की जानकारी हुई तो विवाद की स्थिति उत्पन्न हो गई, जिसके बाद फैय्याज मौके से फरार हो गया।
सूचना मिलने पर थाना बारादरी पुलिस ने तत्काल होटल पहुंचकर पीड़िता को सकुशल बरामद कर परिजनों के सुपुर्द किया।
पुलिस कार्रवाई :
थाना बारादरी की टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए दिनांक 28 अक्टूबर 2025 को दोपहर बाद हरूनगला पुल के पास बिथरी-चैनपुर बरेली रोड से अभियुक्त फैय्याज को गिरफ्तार कर लिया।
गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने उसके विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई करते हुए न्यायालय के समक्ष पेश करने की तैयारी की है।
पंजीकृत मुकदमा :
मु0अ0सं0 1283/2025, धारा 318(4)/338/336(3)/64/316(2)/351(2)/351(3) बीएनएस तथा 3/4 पॉक्सो एक्ट, थाना बारादरी, जनपद बरेली के तहत अभियोग पंजीकृत किया गया है।
पूछताछ में खुलासे :
अभियुक्त फैय्याज अपनी दुकान पर आने वाली युवतियों से बातचीत शुरू कर उनका विश्वास जीतता था।
वह मोबाइल नंबर लेकर प्रेमजाल में फँसाता और निजी मुलाकात की कोशिश करता था।
पीड़िता की कम उम्र जानते हुए भी फर्जी आधार कार्ड बनवाकर अपराध को छिपाने की कोशिश की।
अभियुक्त के मोबाइल की तकनीकी जाँच जारी है ताकि अन्य संभावित पीड़िताओं की जानकारी प्राप्त की जा सके।
बरामदगी :
पीड़िता के नाम से दो फर्जी आधार कार्ड (अलग-अलग जन्मतिथियों सहित)
अभियुक्त की कार, जो होटल पार्किंग में छोड़ी गई थी — जिसे धारा 207 मोटर वाहन अधिनियम के तहत सीज किया गया।