
वाहन व ड्राइविंग लाइसेंस आवेदन में अब मोबाइल नंबर अनिवार्य
OTP सत्यापन के बिना नहीं होगा कोई आवेदन स्वीकार
बरेली। अब वाहन पंजीकरण या ड्राइविंग लाइसेंस (DL) से संबंधित किसी भी सेवा का लाभ लेने के लिए मोबाइल नंबर दर्ज कराना अनिवार्य होगा। यह व्यवस्था भारत सरकार के सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH) तथा राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (NIC) के निर्देश पर पूरे देश में लागू की जा रही है।
✅ आवेदन की नई व्यवस्था
संभागीय परिवहन अधिकारी (आरटीओ), बरेली ने जानकारी दी कि वाहन अथवा ड्राइविंग लाइसेंस से संबंधित सभी सेवाओं जैसे—
वाहन पंजीकरण
नवीनीकरण
टैक्स जमा करना
लाइसेंस निर्गमन/नवीनीकरण
परमिट आवेदन
आदि में अब आवेदक का मोबाइल नंबर दर्ज होना अनिवार्य होगा।
दर्ज मोबाइल नंबर को OTP (वन टाइम पासवर्ड) के माध्यम से सत्यापित करना होगा। सत्यापन पूरा होने के बाद ही आवेदन स्वीकार किया जाएगा।
✅ मोबाइल नंबर पर मिलेंगी सभी जानकारी
विभाग ने बताया कि नागरिकों को दर्ज मोबाइल नंबर पर—
आवेदन की स्थिति
विभागीय सेवाओं से संबंधित SMS/अलर्ट
कर अथवा शुल्क भुगतान की सूचना
अन्य जरूरी संदेश
समय-समय पर प्राप्त होंगे।
इससे नागरिकों को अपने आवेदन की प्रक्रिया की जानकारी बिना कार्यालय गए ही मिल जाएगी।
✅ नंबर अपडेट करने की सुविधा
अगर किसी वाहन स्वामी या लाइसेंस धारक का मोबाइल नंबर बदल गया है, तो वह इसे आसानी से अपडेट करा सकता है।
परिवहन विभाग की आधिकारिक वेबसाइट https://parivahan.gov.in पर लॉगिन करके
अथवा नजदीकी CSC/सुविधा केंद्र पर जाकर
मोबाइल नंबर को अपडेट किया जा सकता है।
✅ पारदर्शिता और सुगमता की ओर कदम
संभागीय परिवहन अधिकारी ने सभी वाहन स्वामियों और ड्राइविंग लाइसेंस धारकों से अपील की है कि वे आवेदन करते समय सही मोबाइल नंबर दर्ज कराएं। इससे विभागीय कार्यों में पारदर्शिता बढ़ेगी और नागरिकों को समयबद्ध सेवाएं और त्वरित जानकारी उपलब्ध हो सकेगी।