
आयुक्त महोदय की अध्यक्षता में सड़क सुरक्षा समीक्षा बैठक सम्पन्न
दुर्घटना विश्लेषण, प्रवर्तन, खनन वाहनों, स्कूल बसों, आवारा पशुओं, गन्ना वाहनों तथा अस्पताल यातायात व्यवस्था पर महत्वपूर्ण दिशा-निर्देश जारी
बरेली। आयुक्त महोदय द्वारा 01 जनवरी 2025 से 31 अगस्त 2025 तक की सड़क दुर्घटना रिपोर्ट का विस्तृत विश्लेषण प्रस्तुत किया गया। समीक्षा में यह पाया गया कि जनपद पीलीभीत को छोड़कर अन्य तीनों जनपदों ने दुर्घटना नियंत्रण एवं रोकथाम के क्षेत्र में संतोषजनक प्रदर्शन किया है, जिसके चलते उनकी रैंकिंग प्रभावित ढंग से बेहतर हुई है।
पीलीभीत में प्रमुख दुर्घटना-प्रवण मार्गों पर डेडिकेटेड प्रवर्तन टीमों की तैनाती के निर्देश
सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी (प्रवर्तन), पीलीभीत द्वारा बताया गया कि निम्न मार्गों पर दुर्घटनाओं की संख्या सर्वाधिक है—
- बरेली–पीलीभीत–सितारगंज मार्ग
- पीलीभीत–पूरनपुर मार्ग
- पीलीभीत–बीसलपुर मार्ग
- पीलीभीत–टनकपुर मार्ग
आयुक्त महोदय ने निर्देशित किया कि इन सभी मार्गों पर
- डेडिकेटेड प्रवर्तन टीमें,
- नियमित इंटरसेप्टर तैनाती,
- ओवरस्पीडिंग, गलत ओवरटेकिंग, बिना हेलमेट/सीट बेल्ट, ओवरलोडिंग तथा बस/ट्रक की अनियमित ड्राइविंग पर कठोर प्रवर्तन सुनिश्चित किया जाए।

सड़क किनारे खड़ी मिल ट्रॉलियों पर कार्रवाई – सभी चीनी मिलों को नोटिस जारी करने के निर्देश
बैठक में अवगत कराया गया कि विभिन्न स्थानों पर चीनी मिलों से संबंधित ट्रेलर/ट्रॉलियाँ सड़क पर खड़ी रहने के कारण
- यातायात अवरुद्ध हो रहा है,
- दुर्घटनाओं की संभावनाएँ बढ़ रही हैं,
- किसानों को असुविधा हो रही है।
आयुक्त महोदय ने स्पष्ट निर्देश दिए:
- सभी चीनी मिलों को तत्काल नोटिस जारी किया जाए।
- कोई भी ट्रॉली/ट्रेलर सड़क पर, विशेषकर मुख्य मार्गों एवं हाईवे पर, खड़ा न रहे।
- ट्रॉलियाँ केवल मिल परिसर अथवा निर्धारित पार्किंग क्षेत्रों में ही खड़ी हों।
- गन्ने का समय से उठान सुनिश्चित किया जाए ताकि किसान सड़क पर प्रतीक्षा न करें।
ग्राम सड़क सुरक्षा समीक्षा – संभावित दुर्घटना बिंदुओं की पहचान एक माह में पूर्ण करने के निर्देश
जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा अवगत कराया गया कि ग्राम सड़क सुरक्षा समिति द्वारा सभी आवश्यक कार्य पूर्ण कर लिए गए हैं तथा विस्तृत प्रगति रिपोर्ट एक माह के भीतर उपलब्ध करा दी जाएगी।
आयुक्त महोदय ने कहा कि—
- सड़क सुरक्षा एक सतत प्रक्रिया है।
- दुर्घटना संभावित स्थानों की समयबद्ध पहचान एवं सुधार अत्यंत आवश्यक है।
- किसी भी प्रकार की देरी स्वीकार्य नहीं होगी।

खनन वाहनों हेतु वैध I-STP अनिवार्य — ओवरलोडिंग पर शून्य सहनशीलता
आयुक्त महोदय ने बताया कि खनन से संबंधित भारी वाहनों का संचालन बड़ी संख्या में होता है और कई वाहन—
- बिना I-STP,
- अथवा ओवरलोड स्थिति में चलते पाए गए हैं।
निर्देश:
- सभी खनन वाहनों के लिए वैध I-STP अनिवार्य होगा।
- I-STP न होने या अवधि समाप्त होने पर तत्काल कठोर कार्रवाई।
- ओवरलोड वाहनों पर शून्य सहनशीलता नीति — चालान, सीज़, फिटनेस निरस्तीकरण आदि।
- खनन मार्गों व चेक पोस्टों पर संयुक्त चेकिंग अभियान नियमित रूप से संचालित हों।
- खनन विभाग सभी इकाइयों को निर्देशित करे कि बिना I-STP अथवा ओवरलोड वाहन सड़क पर न चलें।
राहवीर (गुड सेमेरिटन) योजना – चिन्हांकन व जन-जागरूकता बढ़ाने के निर्देश
जनपद शाहजहांपुर में केवल 01 गुड सेमेरिटन और अन्य जनपदों में एक भी नहीं होने पर आयुक्त महोदय ने रोष व्यक्त किया।
निर्देश:
- पुलिस एवं स्वास्थ्य विभाग गुड सेमेरिटन चिन्हांकन प्रक्रिया तत्काल सक्रिय करें।
- आमजन में राहवीर योजना के लिए व्यापक जागरूकता अभियान चलाया जाए।
- गोल्डन ऑवर में पीड़ितों को अस्पताल पहुँचाने हेतु प्रेरित किया जाए।
- प्रशिक्षण, प्रचार-प्रसार एवं समन्वित प्रयासों को तेज किया जाए।

राजमार्गों पर आवारा पशु पूरी तरह प्रतिबंधित – नगर निकाय, पंचायत व पुलिस को संयुक्त कार्रवाई के निर्देश
आयुक्त महोदय ने स्पष्ट कहा कि—
- किसी भी स्थिति में गोवंश राष्ट्रीय या राज्य राजमार्गों पर दिखाई न दें।
- संबंधित निकायों व पुलिस के बीच प्रभावी समन्वय कर आवारा पशुओं की निरंतर गश्त, पकड़, और सुरक्षित आश्रय की व्यवस्था सुनिश्चित हो।
शुगर मिलों से निकलने वाले गन्ना वाहनों पर सख्त निर्देश
आयुक्त महोदय द्वारा निर्देशित—
- बिना ढका हुआ गन्ना वाहन सड़क पर न चले।
- प्रत्येक वाहन को भेजने से पूर्व पूरी तरह सुरक्षित ढका जाए।
- हर लोडेड वाहन के पीछे लाल कपड़ा/मानक रिफ्लेक्टर अनिवार्य।
- नियम उल्लंघन पाए जाने पर तत्काल कठोर कार्रवाई।
- कोई भी वाहन ओवरलोड या ओवरहाइट न किया जाए—अन्यथा दंडात्मक कार्रवाई।
स्कूल वाहनों हेतु सुरक्षा प्रावधान – छात्राओं को सड़क पर नहीं उतारा जाएगा
लोक निर्माण विभाग द्वारा अवगत कराया गया कि कुछ विद्यालय छात्रों को सड़क किनारे उतारते हैं।
आयुक्त महोदय के निर्देश:
- बच्चों को चलते यातायात के बीच सड़क पर किसी भी रूप में चढ़ाया/उतारा न जाए।
- उतारना/चढ़ाना केवल स्कूल परिसर, मान्यता प्राप्त बस-स्टॉप, या अन्य सुरक्षित स्थानों पर ही हो।
- ग्राम सड़क सुरक्षा सचिव सभी विद्यालयों को नोटिस जारी करें।
- स्कूल वाहनों में ओवरलोडिंग पूर्णतः प्रतिबंधित।
- विद्यालयों में बच्चों को सड़क सुरक्षा शिक्षा प्रदान की जाए।
- संबंधित अधिकारियों की टीम सुरक्षित प्वाइंटों का सर्वेक्षण कर रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी।
अस्पतालों के बाहर यातायात एवं पार्किंग व्यवस्था सुधारने के निर्देश
अस्पतालों के बाहर अव्यवस्थित पार्किंग व भीड़ के कारण
- एंबुलेंस मूवमेंट बाधित हो रहा है,
- मरीजों व तीमारदारों को कठिनाई हो रही है।
निर्देश:
- अस्पतालों के बाहर सुव्यवस्थित पार्किंग क्षेत्र तत्काल स्थापित किए जाएँ।
- मुख्य द्वार के पास नो-पार्किंग का कड़ाई से पालन कराया जाए।
- नगर निकाय, स्वास्थ्य विभाग और पुलिस मिलकर अस्पताल क्षेत्रों में यातायात सुगम बनाएं।
- इस विषय में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।